जमीन का सौदा कर रजिस्ट्री नहीं करने और लाखों रुपए नहीं लौटने के मामले में एसपी के आदेश के बाद बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

आकाश दत्त मिश्रा

पीड़ित परिवार

बिलासपुर के राज बिल्डर्स के संचालक धीरेंद्र पांडे, उसके मैनेजर सूरज जायसवाल और सौरभ शुक्ला के खिलाफ कोनी पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। एक जमीन के सौदा मामले में धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने राज बिल्डर्स के संचालक धीरेंद्र पांडे और उनके कर्मचारियों के खिलाफ अपराध पंजीकृत कर लिया है। बताया जा रहा है कि सेंदरी निवासी समरेश गोप ने बिलासपुर रतनपुर मार्ग सेंदरी पटवारी हल्का नंबर 46 कोनी में खसरा नंबर 326/02 में 2.06 एकड़ क्षेत्रफल में से 900 वर्ग फीट जमीन के लिए 12 लाख 15000 रुपए में राज बिल्डर्स के मालिक धीरेंद्र पांडे और उसके मैनेजर सौरभ शुक्ला एवं सूरज जायसवाल के साथ एग्रीमेंट के साथ सौदा किया था ।इसके बदले में उन्होंने 8 लाख 95000 रु दे दिए। एग्रीमेंट के बावजूद इन लोगों ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई और अग्रिम राशि को भी लौटाने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि पहले तो इन लोगों ने कहा कि जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती और फिर एग्रीमेंट का समय बीत जाने के बाद कहने लगे कि अब कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

जब समरेश ने उनसे पैसे मांगे तो इन लोगों ने गाली गलौज करते हुए उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी। इसके बाद पिछले 2 साल से पीड़ित आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए चक्कर लगा रहे थे लेकिन पुलिस अपराध नहीं दर्ज कर रही थी, जिसके बाद समरेश गोप और उनकी पत्नी ने बिलासपुर एसपी रजनेश सिंह के पास जाकर अपनी आप बीती सुनाई, जिन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल ऑपरेशन प्रहार के तहत फर्जीवाड़ा करने वाले बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस कोनी पुलिस ने तीनों के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज कर उनकी उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है।

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