रजिस्ट्री के बाद भी नहीं किया जा रहा मकान हैंडोवर, 9 साल से भटक रहे खरीदार, अब आंदोलन की दी चेतावनी

बिलासपुर। छतीसगढ़ में भू सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) की स्थापना के बाद भी उपभोक्ताओं की परेशानियां कम होती नजर नहीं आ रही है। दूसरी ओर बिल्डरों के द्वारा उपभोक्ताओं के साथ छल करने की घटनाएं कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है,उनके खून पसीने की कमाई को बिल्डर्स हड़प कर रहे है। ऐसे ही एक मामले को लेकर शुक्रवार को पीड़ित हितग्राही बिलासपुर प्रेस क्लब पहुंचे।पीड़ित वीर कुमार जैन,मनीष सोबित,सुयश दांडेकर,अमित कुमार अरोरा ने पत्रकारों को बताया कि राजकिशोर नगर में श्री सिद्धीविनायक अपार्टमेंट है,जहाँ श्री सिद्धीविनायक बिल्डकॉन, पार्टनरशिप फर्म के (1) संजय सुल्तानिया, पिता श्री स्व. ओ.पी. सुल्तानिया, मीनाक्षी इन्टरप्राइजेस तिफरा ओम रानी कुटी,रोहणी विहार, बिलासपुर (छ.ग.) (2) श्रीमती रूचि अग्रवाल, पति स्व श्री विजय अग्रवाल, पार्क के सामने, क्रांति नगर, बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा सन् 2017 में सिद्धीविनायक हाईट्स के नाम से 42 फ्लैट का निर्माण कार्य राजकिशोर नगर ओम गार्डन के पीछे प्रारंभ कराया गया।उपभोक्ताओं से लिखित एग्रीमेंट करके वादा किया गया कि 2 वर्ष में सभी सुविआओं के साथ उपभोक्ताओं को फ्लैट हेन्डओवर कर दिया जाएगा। जिसमें 2 लिफ्ट, गार्डन, मंदिर, बाउड्रीवाल,ट्रांसफार्मर आदि का उल्लेख प्रिन्टेड ब्राउसर में सभी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया गया। किन्तु वर्षो बाद आज तक न ही,उपभोक्ताओं को फ्लैट सौंपा गया और न ही साईट पर कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि लगभग 23 उपभोक्तओं को फ्लैट की रजिस्ट्री करने के बाद उनकी गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया बिल्डर्स ने हड़प लिया है।इसके अलावा अन्य उपभोक्ताओं से एडवांस में राशि लेकर फ्लैट कब सौंपेंगे पूछने पर कोई भी पार्टनर संतोषप्रद जवाब उपभोक्ताओं को नही दे रहे है। थक हारकर 10 उपभोक्ताओं ने वकील के माध्यम से (रेरा) में एक केश फाइल किया था जिस पर माननीय कोर्ट ने अपना आदेश 21 जून को सुनाया। कोर्ट ने दोनो पार्टनर को यह आदेश दिया कि 3 माह के भीतर सभी उपभोक्ताओं को फ्लैट दिए जाएं अथवा ब्याज सहित उपभोक्ताओं की राशि वापस की जाए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री सिद्धीविनायक अपार्टमेंट संघ समिती के सदस्यों का कहना है कि वे रेरा के आदेश से सन्तुष्ट नहीं है।उन्होंने फ्लैट खरीदने के लिए रुपए दिये थे न कि ब्याज सहित पैसे वापस लेने के लिए। अतः हमे शीघ्र से शीघ्र फ्लैट ही चाहिए। अगर बिल्डर्स द्वारा फ्लेट नहीं दिए जाते है तो संघर्ष समिति उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगी। उन्होंने बताया कि श्री सिद्धी विनायक बिल्डकान रेरा में पंजीकृत नहीं है। बिल्डर्स पर रेरा द्वारा जुर्माना लगाने की कार्यवाही भी की जा सकती है। उन्होंने जिला और राजस्व प्रशासन से इस मामले में ध्यान देने की अपील की है।पत्रकार वार्ता के दौरान अजय कुमार नाथ,मुकेश अरोरा,त्रिपेन दत्ता, रंजीत दास,अब्दुल रज्जाक,शेख बख्तावर सहित अन्य पीड़ित उपभोक्ता मौजूद रहे।

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