जानकारी छिपाने पर आदर्श कृषि मंडी सचिव को जमकर फटकार…मंडी बोर्ड के अतिरिक्त प्रबंध संचालक अपीलीय अधिकारी ने 7 दिन के भीतर जानकारी देने का दिया सचिव को आदेश…मंडी को होने वाले आर्थिक क्षति की जिम्मेदारी सचिव की…


मुंगेली/ आदर्श कृषि मंडी मुंगेली के सचिव, जनसूचना अधिकारी और सहायक जनसूचना अधिकारी को सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी न देने व जानकारी छिपाने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी अतिरिक्त प्रबंध संचालक छग राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने जमकर फटकार लगाते हुए अपीलार्थी स्वतंत्र तिवारी के द्वारा मांगी गई जानकारी 7 दिवस के भीतर देने का आदेश दिया हैं। साथ ही नियम-कानून के अनुसार कार्य करने सलाह दी गई।
आपको बता दे कि सूचना के अधिकार के तहत मुंगेली कृषि उपज मंडी में आवेदन लगाया गया था, मंडी सचिव व जनसूचना अधिकारी द्वारा जानकारी नहीं दिया गया, जिसकी प्रथम अपील अतिरिक्त प्रबंध संचालक छग राज्य कृषि विपणन बोर्ड रायपुर में हुई, जहाँ अपीलार्थी के अपील को स्वीकार करते हुए 15/05/2023 को सुनवाई रखी गई थी, सुनवाई दिनांक को अतिरिक्त प्रबंध संचालक छग राज्य कृषि विपणन बोर्ड रायपुर में अपीलार्थी स्वतंत्र तिवारी तथा जनसूचना व सहायक जनसूचना अधिकारी उपस्थित हुए। प्रथम अपीलीय अधिकारी अतिरिक्त प्रबंध संचालक छग राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने प्रकरण की विधिवत सुनवाई की।
अपीलार्थी स्वतंत्र तिवारी द्वारा आवेदन दिनांक 15.02.2023 को जन सूचना अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति मुंगेली जिला मुंगेली द्वारा जानकारी प्रदाय नहीं करने पर प्रथम अपील आवेदन दिनांक 20.04.2023 को प्रेषित कर जानकारी उपलब्ध कराये जाने का आग्रह किया गया था। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 657 व 659 रायपुर दिनांक 03.05.2023 के द्वारा अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु दिनांक 15.05.2023 को अपरान्ह 03.00 बजे तिथि एवं समय नियत कर अपीलार्थी एवं जन सूचना अधिकारी, कृषि उपज मंडी समिति मुंगेली जिला मुंगेली की अपील प्रकरण की सुनवाई हेतु सूचित किया गया। अपीलार्थी द्वारा जानकारी उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया परन्तु जन सूचना अधिकारी ने उन्हें अपने पत्र दिनांक 10 मार्च 2023 के द्वारा यह सूचित किया कि उक्त चाही गई जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (च), (ङ), (ञ) प्रावधानों अंतर्गत होने के कारण जानकारी प्रदाय किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी ने निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराये जाने का आग्रह किया गया है। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी स्वतंत्र तिवारी ने कहा कि उनके द्वारा अपील आवेदन में किये गये उल्लेख को ही उनका कथन माना जाए। जन सूचना अधिकारी/मंडी सचिव द्वारा अपने कथन में अवगत कराया गया कि अपीलार्थी के द्वारा चाही गई जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (घ)(ङ)(ञ) प्रावधानों अंतर्गत होने के कारण उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
उक्त सुनवाई के बाद प्रथम अपीलीय अधिकारी महेंद्र सिंह सवन्नी (अतिरिक्त प्रबंध संचालक छग राज्य कृषि विपणन बोर्ड) ने आदेश देते हुए कहा कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी इस स्वरूप की नहीं है कि जिसके प्रकटन से मंडी समिति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता हो। इसीलिए यह अपील इस निर्देश के साथ निराकृत की जाती है कि जन सूचना अधिकारी, अपीलार्थी को उनके आवेदन दिनांक 15.02.2023 के अनुसार चाही गई जानकारी 07 दिवस के अंदर निःशुल्क उपलब्ध कराये और अपीलार्थी को निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराये जाने पर मंडी को हुई आर्थिक क्षति की राशि जन सूचना अधिकारी द्वारा मंडी निधि में जमा कर कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारी अतिरिक्त प्रबंध संचालक छग राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने मुंगेली मंडी सचिव को निर्देश दिया कि वे मंडी कार्यालय मुंगेली में जनसूचना अधिकारी के साथ साथ प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम और पता का बोर्ड चस्पा कर उनकी फोटो उन्हें भेजे। सुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी मंडी सचिव और सहायक जनसूचना अधिकारी मंडी मुंगेली द्वारा संतोषप्रद जवाब न देने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी अतिरिक्त प्रबंध संचालक छग राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा उन्हें फटकार भी लगाई गई।

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