डीजे और धुमाल में तेज आवाज व प्रतिबंधित लेजर लाइट पर पुलिस की कार्रवाई, 24 लेजर लाइट जब्त


बिलासपुर। जिले में डीजे और धुमाल कार्यक्रमों में तेज आवाज तथा प्रतिबंधित लेजर लाइट के उपयोग के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की है। पुलिस ने अभियान चलाकर कुल 24 नग लेजर लाइट जब्त की और 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है।


पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई के दौरान 3 प्रकरणों में छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम तथा 7 प्रकरणों में धारा 106 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कार्रवाई
सिविल लाइन थाना पुलिस ने डीजे संचालकों के स्टॉक रूम में छापा मारकर प्रतिबंधित 4 नग शार्पी लेजर लाइट जब्त की। इस मामले में आकाश सारथी (20 वर्ष) निवासी जतिया तालाब और वेद लहरें (37 वर्ष) निवासी मिनी बस्ती के खिलाफ धारा 106 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई। दोनों क्रमशः श्री राम कृपा धुमाल और राजा डीजे से जुड़े बताए जा रहे हैं।


सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में डीजे वाहन जब्त
सिरगिट्टी थाना पुलिस ने वाहनों में तेज आवाज में डीजे बजाकर आवागमन बाधित करने पर डीजे साउंड सिस्टम सहित तीन वाहन जब्त किए। इस मामले में पुष्पेन्द्र साहू (निवासी धौराभाठा थाना हिर्री), नितीन नारवानी (निवासी गोडपारा थाना सिटी कोतवाली) और विशाल सारथी (निवासी जरहाभाठा थाना सिविल लाइन) के खिलाफ छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।


सरकंडा थाना क्षेत्र में 18 लेजर लाइट जब्त
सरकंडा थाना पुलिस ने दुकानों में छापा मारकर 18 नग डीजे लेजर लाइट जब्त की। इस मामले में आशीष देवांगन (बहतराई), विकास अहिरवार (लक्ष्मी चौक चिंगराजपारा), सुनील साहू (लिंगियाडीह), कमल यादव (कतियापारा जूना बिलासपुर) और प्रकाश गढ़ेवाल (प्रभात चौक चिंगराजपारा) के खिलाफ धारा 106 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि डीजे और धुमाल में नियमों का उल्लंघन कर तेज आवाज में संगीत बजाने तथा प्रतिबंधित लेजर लाइट का उपयोग करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

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