


पदोन्नति के एक मामले में हाईकोर्ट से रेगुलर शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है । हाईकोर्ट ने आज एक बहुप्रतीक्षित मामले में बड़ा निर्णय सुनाते हुए रेगुलर शिक्षकों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने शासन द्वारा शिक्षक एलबी संवर्ग को पदोन्नति के लिए तय वर्षों में दी गई रियायत के खिलाफ अपील की थी,हाईकोर्ट के तरफ से आज उस याचिका को खारिज कर दिया गया है ।बता दें कि सरकार ने शिक्षक एवं भर्ती पदोन्नति नियम 2019 में शिक्षक एलबी संवर्ग को पदोन्नति के लिए 5 वर्ष का स्कूल शिक्षा विभाग में अनुभव का प्रावधान रखा था । बाद में शासन ने कैबिनेट बैठक कर इसमें आवश्यक संशोधन करते हुए अनुभव के तय लिमिट को 3 वर्ष के लिए सीमित कर दिया । इसके बाद प्रदेश भर में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई थी । इसके खिलाफ कुछ नियमित शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी । आज हाईकोर्ट के द्वारा उस याचिका को खारिज कर दिया गया है । कोर्ट के निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि शासन ने 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर शिक्षक एलबी संवर्ग को पदोन्नति देने का जो निर्णय लिया है वह यथावत रहेगा ।

