बिप्लब कुण्डू–22.11.22
पखांजूर-@
सुचना अधिकार के अधिनियम 2005 के नियमो का उलघ्घन कर रहे हैं वन परिक्षेत्र कापसी के अधिकारी ! 30 दिवस बीत जाने के बाद भी आवेदक को नहीं दे रहे हैं उपरोक्त जानकारी जबकि नियम के तहत आवेदक को चाही गई जानकारी समय सीमा के भीतर देने का प्रावधान हैं ! ज्ञात हो की आवेदक नितीश मल्लिक ने बतलाया जन सुचना अधिकारी उन्हें गुमराह कर रहे हैं उन्होंने सुचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विधिवध आवेदन शुल्क के साथ आवेदन कर वन विभाग द्वारा निर्मित प्रतापपुर परिक्षेत्र के मोहला एवं छिंदटोला में विशालकाय तालाब का निर्माण करवाया गया था जहा पर विभाग ने सारी नियमो को दरकिनार कर अप्चारिकता का निर्वहन करते हुए तालाब बना दिया यह निर्माण कार्य के दौरान विभागीया आला अधिकारियो ने जम के भ्रष्टाचार किया जिसकी संम्पूर्ण जानकारी चाही गई थी मगर जन सुचना अधिकारी ने आवेदक नितीश मल्लिक को गुमराह करने के लिए आवेदक के आवेदन के परिपेक्ष में मोहला एवं छीनटोला समिति को पत्र जारी कर जानकारी देने का निर्देशित किया था मगर आवेदक ने इसे गलत बताते हुए कहा मेरे द्वारा चाही गई जानकारी जन सुचना अधिकारी देने में सक्षम हैं मुझे गुमराह करने के लिए मेरे पत्र को इधर उधर घुमाया जा रहा हैं
अगर जन सुचना अधिकारी मेरे द्वारा चाही गई जानकारी प्रदाय कर दे तो वन परिक्षेत्र कापसी में हुए तालाब निर्माण के दौरान लाखो रुपया का भ्रष्टचार सार्वजानिक हो जाता ! वही आवेदक ने मुहीम छेड़ते हुए प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य वन संरक्षक कांकेर को पत्र प्रेषित कर जानकारी उपलब्ध करवाने का निवेदन भी कर चुके हैं प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर ने पत्र जारी कर जन सुचना अधिकारी कापसी को निर्देशित किया हैं की आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी उन्हें निःशुल्क उपलब्ध करवाए !
आवेदक नितीश मल्लिक ने कहा मेरे द्वारा प्रथम अपील किया गया हैं जहा से जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देशित भी किये हैं अगर इसके बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाया तो मैं राज्य सुचना आयोग से गुहार लगाऊंगा मुझे प्रतीत होता हैं वन विभाग द्वारा तालाब निर्माण में लाखो रुपया का भ्रष्टाचार किया हैं जानकारी प्रदाय करने से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार खुल सकता हैं !