

👉थाना गौरेला का मामला, मर्ग जांच पश्चात की गई अपराध कायमी
👉अपराध 252/22 धारा 306 भादवि कायम
👉आत्महत्या के लिए पत्नी को उकसाने के आरोप में पति गिरफ्तार मामला थाना गौरेला का है । ग्राम पिपरिया निवासी वीर सिंह मार्को शराब पीकर अपनी पत्नी रेखा मार्को को प्रतिदिन मारपीट किया करता था। इन्ही सब से तंग आकर दिनाँक घटना को रेखा बाई मार्को घर मे कीटनाशक दवा का सेवन कर ली। जो अस्पताल में उपचार के दौरान ठीक न होकर उसकी मृत्यु हो गई। रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही थाना गौरेला से किया गया था। आरोपी वीर सिंह मार्को के द्वारा अपनी पत्नी को मारपीट करना और प्रताड़ित करने पर प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करना बताए । जिस पर से अपराध 252/22 धारा 306 भादवि कायम किया गया। प्रकरण के हालात से थाना प्रभारी गौरेला के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। *पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल* एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति अर्चना झा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गौरेलाकजक अशोक वाडेगावकर के मार्गदर्शन में थाना गौरेला की टीम द्वारा वीर सिंह मार्को पिता पवन सिंग मार्को उम्र 24 साल निवासी पिपरिया को धारा 306 भादवि के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।