👉शादी शुदा व्यक्ति द्वारा नाबालिग को बहलाफुसला कर बाहर राज्य ले जाकर किया गया था अनैतिक कृत्य
👉हैदराबाद से एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार
थाना मरवाही में अपहृत बालिका के पिता के द्वारा थाना मरवाही में 8.3.20 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिग पुत्री उम्र 15 साल की घर मे नही है । रिपोर्ट पर से थाना मरवाही में अपराध क्रमांक 2/2020 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था। *जीपीएम पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल* के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि महिला संबंधी अपराधों में पूरी पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ विवेचना की जाए एवं आरोपियों को त्वरित कार्यवाही कर गिरफ्तार किया जाए । इस संबंध में नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती अर्चना झा एवं सहायक नोडल अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री अशोक वाडेगावकर के मार्गदर्शन में जीपीएम पुलिस लगातार महिला संबंधी अपराधों में लगातार कार्यवाही कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुँचाने का कार्य कर रही है। इसी प्रकरण के सम्बंध में जिले से साइबर सेल एवं थाना मरवाही की टीम गठित कर तेलंगाना राज्य भेजी गई थी। जहाँ हैदराबाद से आरोपी राजेन्द्र सूर्या के कब्जे से नाबालिग पीड़िता को बरामद किया गया। विधिसम्यक कार्यवाही कर प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि एवं 4-6 पॉक्सो एक्ट जोड़ कर आरोपी राजेन्द्र सूर्या उर्फ बाबू पिता चैनदास उम्र 29 साल निवासी टिकरा टोला रटगा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
थाना गौरेला में अपहृता के पिता ने अपनी 17 वर्षीय पुत्री के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर थाने में तत्काल अपराध क्रमांक 130/21 धारा 363 आईपीसी कायम कर विवेचना में लिया गया था , जिसकी तेलंगाना राज्य में रहने की सूचना मिलने पर टीम भेज कर उसे भी बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया,
संपूर्ण कार्यवाही में साइबर सेल के एएसआई दुर्गेश राठौर, थाना मरवाही के asi राजेंद्र पावेल, आरक्षक सुरेंद्र विश्वकर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।