आरोपी
(1) बीरबल कुमार पोर्ते पिता रतिराम पोर्ते निवासी सिल्ली बोईदा, कुसमुंडा, जिला कोरबा
(2) महिपाल सिंह मरावी पिता गिरधारी सिंह मरावी निवासी कनई, सीपत, जिला बिलासपुर
(3) जनक नाई पिता तालेश्वर प्रसाद निवासी लोटनापारा,जयंती नगर, कुसमुंडा, जिला कोरबा
संक्षिप्त विवरण
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 29-5-2022 को करीब 7:30 बजे सूचना मिली की ग्राम कनई के सतीमुड़ा तालाब के पूर्व छोर के मेड तरफ रूप सिंह गोड एवं चितल/हिरण की बिजली करंट लगने से मौत हो गई है| घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग को घटना की जानकारी देकर थाना सीपत की टीम प्रशिक्षु भा.पु.से. विकास कुमार एवं उप निरीक्षक रामनिरंजन राठिया के नेतृत्व में घटनास्थल के लिए रवाना हुई| थाना सीपत की टीम लगभग 9:00 बजे घटनास्थल पर पहुंची | वहां प्रारंभिक जांच एवं पूछताछ से पता चला की रूप सिंह गोड़ को महिपाल सिंह मरावी निवासी कनई, बीरबल कुमार पोर्ते निवासी सिल्ली बोईदा एवं एक अन्य व्यक्ति के साथ कल रात्रि को देखा गया है | सभी सतीमुड़ा तालाब के पास शिकार करने के उद्देश्य से आए थे और जंगली जानवर को फसाने के लिए तलाब के पूर्व छोर के मेड तरफ बांस का खूंटी गाड़ कर तार लपेटकर तथा विद्युत खंभा से विद्युत चोरी कर तार फैला दिए, जिसमें जंगली जानवर चितल उम्र 04 साल एवं रूप सिंह गोंड बिजली प्रवाहित तार में फंस गए और बिजली करंट से मृत्यु हो गई |
घटनास्थल पर उप निरीक्षक रामनिरंजन राठिया एवं मुकेश सूर्यवंशी को मर्ग कायमी एवं वन विभाग के साथ मिलकर अन्य जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश देकर आरोपियों के खोज में प्रशिक्षु भा.पु.से. विकास कुमार, प्रधान आरक्षक महादेव खूटे एवं आरक्षक शरद साहू निकल पड़े| आरोपियों के बारे में ग्राम कनई में पतासाजी करने पर पता चला कि वे लोग ग्राम सिल्ली बोईदा के तरफ गए हैं | ग्राम सिल्ली बोईदा में छानबीन करने पर दो आरोपियों बीरबल कुमार पोर्ते एवं महिपाल सिंह मरावी को पकड़ लिया गया| पूछताछ के दौरान बीरबल कुमार पोर्ते ने बताया की तीसरा व्यक्ति जनक नाई निवासी ग्राम लोटनापारा का है| जनक नाई के घर पर और आसपास भी दबिश दी गई परंतु वह नहीं मिला| जिस पर यह निर्णय लिया गया की रात में जनक नाई के घर पर दोबारा दबिश दी जाएगी और उसे पकड़ा जाएगा | दिनांक 30-5-2022 को रात्रि 2:30 बजे जनक नाई के घर पर दोबारा दबिश देकर उसे पकड़ा गया|
आरोपियों के विरुद्ध धारा 304 आईपीसी धारा 135 विद्युत अधिनियम एवं धारा 09 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का अपराध घटित करना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है| आज आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड हेतु पेश किया जाएगा|