पहाड़ काटकर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कलेक्टर ने दिए कार्यवाही के आदेश

रमेश भट्ट 

करगीरोड रेल्वे स्टेशन की पहचान एवं सौंदर्य व पर्यटन का आकर्षण प्राकृतिक संपदा पहाड़ को स्लीपर फैक्ट्री के द्वारा काटे जाने के संबंध में शिकायत कलेक्टर बिलासपुर से की गई थी। प्राप्त शिकायत पर उप संचालक खनिज को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गये।खनिज अमला के द्वारा 18 दिसंबर 2019 को जांच किया गया। जांच में मेसर्स पाटिल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करगी रोड कोटा द्वारा करगी रोड रेल्वे स्टेशन के समीप स्थित पहाड़ की कटाई कर स्लीपर फैक्ट्री में बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये खनिज का उपयोग किया जाना पाया गया। खनिज अमला द्वारा मेसर्स पाटिल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर करगीरोड कोटा को नोटिस जारी कर खनन किये गये खनिज की अनुमति तथा भण्डारित रेत की वैधता प्रमाणित करने नोटिस जारी किया गया।

मेसर्स पाटिल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करगीरोड कोटा के द्वारा निर्धारित समयावधि में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जा सका। जिस पर खनिज विभाग के द्वारा अवैध रूप से उत्खनन कर मुरूम तथा पत्थर का उपयोग किये जाने का प्रकरण दर्ज कर उपयोगित लगभग मात्रा 3850 घ.मी. मुरूम एवं पत्थर का अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर कुल 15,69,150 रूपये जुर्माना लगाया गया।
फैक्ट्री परिसर में ही अवैध रूप से भण्डारित लगभग मात्रा 240 घ.मी. रेत की वैधता भी प्रमाणित नहीं किया जा सका जिस पर फैक्ट्री संचालक के विरूद्ध अवैध रेत भण्डारण का मामला भी दर्ज कर 56,160 रूपये जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार मेसर्स पाटिल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करगी रोड कोटा को अवैध खनिज उत्खनन एवं भण्डारण का दोषी पाते हुए कुल 16,25,310 रूपये जुर्माना कलेक्टर बिलासपुर द्वारा आरोपित किया गया है।

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