रमेश भट्ट
बिल्हा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी रहे एम.एल.पटेल के द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए आए करोडों रूपए को गलत आहरण के आरोप में वर्तमान कोटा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी एम.एल.पटेल को निलंबित कर दिया गया है। बिल्हा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी रहते हुए एम.एल.पटेल के द्वारा 2014-15 से 2017-18 के बीच सफाई कर्मचारियों के लिए आए दो करोड़ तिरासी लाख ब्यालिस हजार चार सौ आठ रूपए का गलत प्राक्कलन तैयार कर आहरण कर लेने के कारण तत्कालिन बिल्हा बीईओ एम.एल.पटेल को निलंबित कर दिया गया है।
शिक्षा अधिकारी पर लम्बे समय से इस मामले में जांच चल रही थी। निलंबन आदेश छत्तीसगढ़ शिक्षा मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 1-29/2019/20 के आदेश से दिनांक 10.01.2020 को निकला है।
आदेश में लिखा है कि एलएल पटेल का यह आचरण सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 3 के विपरित गंभीर कदाचार है। इसलिए इन्हें राज्य शासन एतद द्वारा एम.एल.पटेल तत्कालिन विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा जिला बिलासपुर को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गी नियंत्रण अपील ) नियम 1966 के नियम 9(1) (क) के प्रभाव से तत्काल निलंबित करता है। निलंबन की अवधि में एमएल पटेल को संभागीय कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर किया जाता है।