
रतनपुर के भवरीडीह क्षेत्र में युवक नाबालिग किशोरी को अपने साथ भगा कर घर ले आया। उसे ऐसी हरकत करने से मना करने की बजाय उसके माता पिता उल्टे उसे शह देते रहे ।अब किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को उसके माता-पिता के साथ गिरफ्तार कर लिया है।
भवरीडीह में रहने वाले विश्व कांत कमल उर्फ नानू की जान पहचान किशोरी के साथ 2 साल पहले हुई थी। कथित तौर पर दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया और एक दिन नानू किशोरी को विवाह करने के नाम पर घर से भगा ले गया। वह उसे सीधे भवरीडीह स्थित अपने घर ले गया, जहां उसने किशोरी को अपनी पत्नी बनाकर रखा। इसमें उसके माता-पिता भी पूरा साथ देते रहे। नाबालिक के साथ विवाह गैर-कानूनी है फिर भी इस कथित विवाह के नाम पर ही विश्वकांत कमल किशोरी के साथ पति-पत्नी की तरह रहते हुए शारीरिक संबंध बनाने लगा। आरोपी के पिता रघुवीर कमल और मां चमेली बाई यह जानते थे कि लड़की की उम्र 18 साल से कम है, फिर भी दोनों ने न सिर्फ इस रिश्ते को स्वीकार किया बल्कि वह कुछ दिनों बाद किशोरी के साथ मारपीट करते हुए उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। यहां तक कि उसे घर से बाहर तक नहीं जाने दिया जाता था। उसे अपने माता-पिता के साथ बात करने की भी मनाही थी। किसी तरह घुट घुट कर जी रही किशोरी आखिर कार अपने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बचकर रतनपुर थाने पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई। इस शिकायत के बाद रतनपुर पुलिस ने भवरीडीह रतनपुर निवासी 21 वर्षीय विश्वकांत कमल, उसके 45 वर्षीय पिता रघुवीर कमल और 42 वर्षीय माँ चमेली को गिरफ्तार कर लिया। यह तीनों ससुराली बनकर बहू लेने चले थे अब इन्हें बड़े ससुराल यानी जेल की हवा खानी पड़ रही है। आरोपियों के खिलाफ धारा 363 366 342 323 376 4-6 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
