पखांजुर से बिप्लब कुण्डू
पखांजुर–
पुलिस द्वारा शराब पीकर ट्रक चलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए न्यायालय में पेश किया जहां न्यायालय द्वारा ट्रक चालक पर 41000 रुपये जुर्माना लगाया गया है । कांकेर पुलिस द्वारा लगातार शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही अभियान चलाया जा रहा है , जिसमें दिनांक 09.02.2022 को पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान ट्रक क्रमांक CG 19 BH 1905 को रोका गया एवं ट्रक चालक ओमप्रकाश दुबे पिता कुवर सिंह दुबे उम्र 36 वर्ष निवासी पखांजूर इंदिरा आवास थाना पखांजूर के जांच के दौरान शराब पीकर वाहन चलाना पाया गया एवं ट्रक चालक द्वारा ड्रायविंग लायसेंस पेश नहीं करने पर वाहन मालिक दीपांकर विश्वास पिता शंकरलाल विश्वास उम्र 30 वर्ष निवासी पखांजूर के द्वारा बिना लाइसेंसधारी व्यक्ति से वाहन चलवाना पाए जाने पर ट्रक ड्राइवर एवं वाहन मालिक दोनों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायालय में पेश किया गया । ट्रक ड्राइवर ओमप्रकाश दुबे के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 , 3/181, के अंतर्गत 25500 रुपये एवं ट्रक मालिक दीपांकर विश्वास के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5/180,190(2),130(3)/177 के तहत 15500 रुपये जुर्माना लगाया गया। कांकेर पुलिस लगातार अभियान चलाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सके।