

बिलासपुर। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए बिलासपुर यातायात पुलिस ने महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर चालान शुल्क जमा नहीं करने पर प्रकरण माननीय न्यायालय भेजे जा रहे हैं। वहीं, बार-बार नियम तोड़ने, कोर्ट के नोटिस की अनदेखी करने तथा गंभीर यातायात उल्लंघन के मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन, निरस्तीकरण और वाहन की नीलामी तक की कार्रवाई की जा सकती है।
पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस नागरिकों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में ऑनलाइन ई-चालान शुल्क जमा करने की प्रक्रिया को लेकर दोबारा विस्तृत जानकारी जारी की गई है।
फिलहाल NextGen e-Challan पोर्टल से जमा करें चालान शुल्क
यातायात पुलिस ने बताया कि वर्तमान में ई-चालान परिवहन पोर्टल पर सॉफ्टवेयर अपडेट का कार्य चल रहा है। इसलिए वाहन चालक फिलहाल NextGen e-Challan पोर्टल के माध्यम से अपने चालान का भुगतान कर सकते हैं।
यदि किसी कारणवश पोर्टल या सर्वर में तकनीकी समस्या आती है तो वाहन चालक आईटीएमएस (ITMS) के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) भवन पहुंचकर यातायात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से ऑनलाइन चालान शुल्क जमा कर सकते हैं।
24 घंटे में मोबाइल पर आती है चालान की सूचना

यातायात पुलिस के अनुसार, किसी भी यातायात नियम के उल्लंघन के बाद 24 घंटे के भीतर वाहन के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से चालान, उल्लंघन की जानकारी, संबंधित मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं तथा चालान राशि की सूचना भेज दी जाती है।
इसके अलावा सात दिनों के भीतर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से वाहन मालिक के पते पर चालान की हार्ड कॉपी भी भेजी जाती है। इस दौरान वाहन चालक को समय-समय पर भुगतान संबंधी रिमाइंडर भी भेजे जाते हैं।
समय पर भुगतान नहीं किया तो पहुंचेगा मामला कोर्ट
पुलिस ने बताया कि निर्धारित अवधि में चालान राशि जमा नहीं होने पर पूरा प्रकरण माननीय न्यायालय को भेज दिया जाता है। इसके बाद ई-कोर्ट के माध्यम से लगभग एक महीने तक प्रकरण की सुनवाई होती है। इसके बाद नियमित न्यायालयीन प्रक्रिया शुरू हो जाती है और संबंधित वाहन चालक को लगातार ऑनलाइन नोटिस भेजे जाते हैं।
यदि इसके बावजूद भी वाहन चालक न्यायालय में उपस्थित नहीं होता या चालान जमा नहीं करता, तो उसके खिलाफ ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
गंभीर मामलों में वाहन की नीलामी तक हो सकती है
यातायात पुलिस ने चेतावनी दी है कि जिन मामलों में मोटर व्हीकल एक्ट की गंभीर धाराएं लगी हैं और वाहन चालक बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होते, ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा वाहन की नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ करने के आदेश भी दिए जा सकते हैं।
वाहन चालकों से विशेष अपील
यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि जिनके चालान लंबित हैं, वे शीघ्र भुगतान करें ताकि अनावश्यक न्यायालयीन कार्रवाई और अतिरिक्त समय की बर्बादी से बचा जा सके।
साथ ही सड़क पर वाहन चलाते समय सभी यातायात नियमों एवं सुरक्षा मानकों का पालन करें। महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और बीमार व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए सुरक्षित एवं अनुशासित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।
ऑनलाइन ई-चालान शुल्क जमा करने की प्रक्रिया (क्रमवार)
- अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में Google Chrome ब्राउज़र खोलें।
- सर्च बॉक्स में NextGen e-Challan टाइप करें।
- NextGen e-Challan पोर्टल खोलें।
- Pay Challan विकल्प पर क्लिक करें।
- Vehicle Number विकल्प चुनें।
- अपना वाहन नंबर दर्ज करें।
- कैप्चा (Captcha) भरें।
- Get Details पर क्लिक करें।
- आपके वाहन का चालान विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- संबंधित चालान के सामने दिए गए बॉक्स का चयन करें।
- नीचे दिखाई देने वाले Pay Now विकल्प पर क्लिक करें।
- Direct to SBI विकल्प चुनें।
- भुगतान संबंधी विकल्प का चयन करें।
- आगे बढ़ने के लिए Select पर क्लिक करें।
- पेमेंट लिंक खुल जाएगा।
- UPI Payment Method चुनें।
- स्क्रीन पर दिखाई देने वाले QR Code को अपने UPI ऐप से स्कैन करें।
- भुगतान सफल होने के बाद कुछ समय तक प्रतीक्षा करें, तुरंत पेज बंद या बैक न करें।
- Print विकल्प आने पर भुगतान रसीद (Receipt) डाउनलोड या प्रिंट कर लें। इससे आपका चालान भुगतान सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा।
