250 एनजीओ को नोटिस, जानकारी नहीं देने पर पंजीयन निरस्ती की चेतावनी


बिलासपुर। संभागीय मुख्यालय में पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सहायक पंजीयक फर्म्स एवं सोसायटी कार्यालय ने 250 संस्थाओं को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने अब तक अनिवार्य जानकारी जमा नहीं की है।
विभाग द्वारा मैन्युअल व्यवस्था से ऑनलाइन सिस्टम की ओर बढ़ने के बाद यह अनियमितता सामने आई है। पहले कई जरूरी दस्तावेज फाइलों में दबे रह जाते थे, लेकिन डिजिटल प्रक्रिया लागू होने के बाद संस्थाओं की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो गई।
समीक्षा के दौरान पाया गया कि कई संस्थाओं ने सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रबंधकारिणी (मैनेजमेंट कमेटी) की जानकारी और धारा 28 के अंतर्गत आय-व्यय का विवरण जमा ही नहीं किया है।
बताया गया है कि बिलासपुर संभाग के बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, मुंगेली, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिलों में पंजीकृत 50 हजार से अधिक संस्थाओं में से बड़ी संख्या वर्षों से नियमों का पालन नहीं कर रही है।
समय सीमा में जवाब जरूरी
विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन संस्थाओं को नोटिस जारी किया गया है, उन्हें निर्धारित समय सीमा में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उनके पंजीयन निरस्त कर दिए जाएंगे।
इस संबंध में डिप्टी डायरेक्टर ज्ञान पी. साहू ने कहा कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है और लापरवाही बरतने वाली संस्थाओं पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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