सड़क हादसों पर सख्ती: ट्रांसपोर्टरों के लिए नए नियम लागू, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

आकाश दत्त मिश्रा


मुंगेली। जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में आयोजित बैठक में ट्रांसपोर्टरों के साथ चर्चा कर सड़क सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में एसडीओपी हरविंदर सिंह, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सी.पी. सोनी और नगर पालिका सीएमओ चंदन शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने परिवहनकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
प्रशासन ने शहर में चल रहे निर्माण कार्यों के चलते बढ़ी भारी वाहनों की आवाजाही को देखते हुए कई नियम तत्काल प्रभाव से लागू किए हैं। अब प्रत्येक चालक के पास वैध हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य होगा। साथ ही वाहन में चालक के साथ एक हेल्पर रखना भी जरूरी किया गया है।
आबादी वाले क्षेत्रों में वाहनों की अधिकतम गति 20 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है, जबकि ओवरलोडिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। रेत से भरे वाहनों को त्रिपाल से ढंकना अनिवार्य किया गया है, अन्यथा सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।


इसके अलावा, पूर्व में दुर्घटना कर चुके चालकों को भारी वाहन चलाने की अनुमति नहीं देने, प्रेशर हॉर्न हटाने, नशे की हालत में वाहन न चलाने और प्रत्येक वाहन पर मालिक, चालक व परिचालक का नाम व मोबाइल नंबर अंकित करने जैसे निर्देश भी जारी किए गए हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने साफ कहा कि सड़क सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों और चालकों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई के साथ भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
पुलिस प्रशासन ने सभी ट्रांसपोर्टरों से अपील की है कि वे व्यावसायिक लाभ से ऊपर मानव जीवन को प्राथमिकता दें और तय नियमों का सख्ती से पालन करें।

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