

बिलासपुर।
शहर के नेहरू चौक से इंदिरा सेतु तक के मार्ग को ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) हाईटेक कैमरों से लैस कर यातायात पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कड़ी और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। यातायात नियमों की अनदेखी कर नागरिकों के सुरक्षित आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वालों पर लगातार सख्ती बरती जा रही है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस द्वारा नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सतत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आम नागरिकों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करने हेतु निरंतर जन-जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

इसी क्रम में दिनांक 28 जनवरी 2026 को वाहन क्रमांक CG 09 JH 4128 (माजदा) को महामाया चौक से नेहरू चौक की ओर आते समय होमगार्ड कैंप के पास रॉन्ग साइड वाहन चलाते हुए पाया गया। संकीर्ण एवं अत्यधिक यातायात दबाव वाले मार्ग पर नियमों की अवहेलना कर वाहन चलाने से अन्य राहगीरों व वाहन चालकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय द्वारा वाहन चालक को सख्त हिदायत के साथ ₹2500 के समन शुल्क से दंडित किया गया।
वहीं दिनांक 24 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट मार्ग पर नियमों की अनदेखी करते हुए वाहन चलाने पर वाहन क्रमांक RJ 11 GB 5904 के चालक अंकित राजपूत के विरुद्ध भी प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा ₹20,600 के समन शुल्क से दंडित किया गया।
यातायात पुलिस बिलासपुर ने समस्त वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करें। नियमों का उल्लंघन कर अन्य नागरिकों के सुरक्षित, सुगम एवं सुव्यवस्थित आवागमन को बाधित करने वालों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई कर प्रकरण माननीय न्यायालय भेजा जाएगा।
