तहसीलदार रतनपुर पर लगे गंभीर आरोप, बिना सुनवाई धान विक्रय व राशि आहरण पर रोक हटाने की शिकायत कलेक्टर बिलासपुर से

यूनुस मेमन


रतनपुर (बिलासपुर)।
तहसील रतनपुर अंतर्गत ग्राम रिगवार, पटवारी हल्का चपोरा की संयुक्त कृषि भूमि से संबंधित धान विक्रय एवं राशि आहरण में कथित अनियमितता का मामला सामने आया है। ग्राम बिरगहनी निवासी पुन्नी बाई पैकरा ने तहसीलदार रतनपुर के खिलाफ कलेक्टर बिलासपुर को लिखित शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत में बताया गया है कि संबंधित भूमि पैतृक एवं संयुक्त खाते की है, जिसमें आवेदिका का नाम त्रुटिवश राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है। इस संबंध में धारा 115 छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत त्रुटि सुधार का प्रकरण तहसीलदार रतनपुर के समक्ष लंबित है। साथ ही भूमि विवाद व्यवहार न्यायालय कोटा में विचाराधीन है, जिसकी सुनवाई 20 जनवरी 2026 को नियत है।
आरोप है कि विवादित भूमि में लगभग 4 एकड़ में पुन्नी बाई द्वारा धान की फसल लगाई गई थी, इसके बावजूद सहखातेदार श्रवण कुमार द्वारा अकेले धान का विक्रय किया जा रहा था। इस पर तहसीलदार रतनपुर द्वारा 1 दिसंबर 2025 को धान विक्रय पर रोक का आदेश पारित किया गया था। बावजूद इसके सेवा सहकारी समिति पचरा द्वारा लगभग 200 क्विंटल धान की खरीदी कर ली गई।
शिकायत के बाद तहसीलदार द्वारा धान की खरीदी राशि के आहरण पर भी रोक लगाई गई थी, लेकिन अब आरोप है कि बिना किसी लिखित आदेश एवं बिना आवेदिका को सुनवाई का अवसर दिए, मौखिक आदेश का हवाला देकर उक्त रोक हटा दी गई, जिससे श्रवण कुमार ने पूरी राशि आहरित कर ली।
पीड़िता ने कलेक्टर बिलासपुर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर तहसीलदार रतनपुर सहित संबंधित अधिकारियों एवं समिति प्रबंधन के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है।

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