

बिलासपुर।
शहर के रिहायशी क्षेत्र में बिना अनुमति तीन मंजिला भवन का निर्माण कर उसे अवैध रूप से ओयो होटल के रूप में संचालित करने के मामले में नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। सोमवार को सरकंडा क्षेत्र के देवनंदन नगर में संचालित इस होटल को नगर निगम की टीम ने सील कर दिया।
स्थानीय रहवासियों ने नगर निगम से शिकायत की थी कि उनके मोहल्ले में अवैध रूप से ओयो होटल का संचालन किया जा रहा है, जहां रोजाना संदिग्ध रूप से युवक-युवतियों का आना-जाना लगा रहता है। इससे मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है और महिलाओं व युवतियों को वहां से गुजरने में असुरक्षा महसूस हो रही है।
जांच में सामने आया कि भवन मालिक ने मकान का नक्शा रिहायशी उपयोग के लिए स्वीकृत कराया था, लेकिन उसमें होटलनुमा कमरे तैयार कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। शिकायत मिलने के बाद नगर निगम अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण किया, जहां यह स्पष्ट हुआ कि भवन का निर्माण और उसमें होटल का संचालन दोनों ही बिना अनुमति के किए जा रहे हैं।
नगर निगम ने बिना अनुमति निर्माण और अवैध व्यवसाय संचालन को गंभीर उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की और सोमवार को उक्त ओयो होटल को सील कर दिया। यह होटल अंकित सिंह द्वारा संचालित किया जा रहा था।
नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि रिहायशी क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन कर किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे भी ऐसी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
