

बिलासपुर। थाना सकरी क्षेत्र में घटित एक हृदयविदारक सड़क दुर्घटना को बिलासपुर पुलिस ने अत्यंत गंभीरता से लेते हुए आरोपी बाइक चालक के विरुद्ध गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। इस घटना में सड़क किनारे पैदल चल रही महिला और उसकी नाबालिग पुत्री की मौके पर ही जान चली गई।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 05 जनवरी 2026 को मोटर सायकल क्रमांक OD-01-AS-7268 (केटीएम) का चालक तेज एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए सड़क किनारे चल रही उर्मीला मनहर एवं उसकी नाबालिग पुत्री मान्या मनहर को टक्कर मार बैठा। दुर्घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें तत्काल उपचार हेतु सिम्स अस्पताल, बिलासपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण उपरांत दोनों को मृत घोषित कर दिया।
घटना की प्रथम दृष्टया जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी द्वारा गंभीर लापरवाही और असावधानी से वाहन चलाया गया, जिसके कारण दो निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सकरी पुलिस ने अपराध क्रमांक 22/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या, गैर-जमानतीय) में अपराध पंजीबद्ध किया।
पुलिस ने आरोपी डेनिस मिंज (19 वर्ष) पिता अजय मिंज, निवासी ग्राम सामा टिकरा, विश्रामपुर, थाना विश्रामपुर, जिला जशपुर (वर्तमान पता: 27 खोली, सर्किट हाउस के पास, थाना सिविल लाइन, बिलासपुर) को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं, घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल को भी विधिवत जप्त कर लिया गया है।
बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि थाना सकरी क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाओं को अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है। जानबूझकर या गंभीर लापरवाही से किया गया कोई भी कृत्य, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसे गैर-इरादतन हत्या की श्रेणी में रखते हुए बीएनएस की गैर-जमानतीय धाराओं के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जनहित में अपील
बिलासपुर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पूर्ण पालन करें। तेज गति और लापरवाही न केवल चालक के लिए बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
