मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री हादसा: संचालक पर एफआईआर दर्ज, जांच पूरी होने के बाद पुलिस की कार्रवाई, लापरवाही से मौत की धाराएं लगीं


बिलासपुर। सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र स्थित मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री में आग लगने से दो मजदूरों की जिंदा जलकर मौत के मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद फैक्ट्री संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। यह कार्रवाई घटना के करीब एक सप्ताह बाद जांच के निष्कर्षों के आधार पर की गई है।
घटना 23 दिसंबर को सिरगिट्टी औद्योगिक नगर में स्थित मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री में हुई थी। आगजनी के दौरान फैक्ट्री में कार्यरत सुपरवाइजर रितेश शुक्ला, निवासी भवानी नगर सिरगिट्टी, और मजदूर आयुष उर्फ अभिजीत सूर्यवंशी की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई थी। हादसे के बाद पुलिस ने दोनों मामलों में मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी।


जांच के दौरान मृतक आयुष के भाई आशीष सूर्यवंशी और पिता घनश्याम सूर्यवंशी (22), निवासी शिवा चौक, सूर्यवंशी मोहल्ला तिफरा की रिपोर्ट पर पुलिस ने मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री एवं एसएस केमिकल के संचालक संजय मित्तल के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी संचालक पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 (1) और 125 (ए) के तहत मामला कायम किया है।
कानूनी जानकारों के अनुसार बीएनएस की धारा 106 (1) लापरवाही से हुई मौत के मामलों में लागू होती है, जिसमें पांच वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं धारा 125 (ए) के तहत किसी व्यक्ति की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध माना गया है।
पुलिस का कहना है कि आगजनी की घटना में फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। मामले की विवेचना जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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