

बिलासपुर। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र अर्सलान अंसारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन की गंभीर लापरवाही मानते हुए अपराध दर्ज किया है। थाना कोनी ने इस मामले में अपराध क्रमांक 559/25, धारा 106(1), 3(5) BNS के तहत सुरक्षा अधिकारी, वार्डन एवं अन्य जिम्मेदारों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है।
घटना 23 अक्टूबर 2025 की है, जब बिहार के कादिरपुर निवासी छात्र अर्सलान अंसारी का शव सरस्वती मंदिर रोड स्थित बांधा तालाब में तैरता हुआ मिला था। सूचना मिलते ही पुलिस ने मर्ग कायम कर पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच शुरू की थी।
जांच के दौरान घटनास्थल निरीक्षण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान तथा संबंधित परीक्षण रिपोर्टों में यह तथ्य सामने आया कि विश्वविद्यालय परिसर में स्थित बांधा तालाब गहरा और फिसलनयुक्त था, बावजूद इसके वहां सुरक्षा बाड़ा, चेतावनी पटल या प्रतिबंधित क्षेत्र का कोई संकेतक नहीं लगाया गया था। छात्र सुरक्षा को लेकर विश्वविद्यालय की ओर से आवश्यक सावधानियां नहीं बरती गईं।
पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि छात्र की मौत में विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी, वार्डन एवं अन्य जिम्मेदारों द्वारा सुरक्षा उपायों में घोर लापरवाही बरती गई, जो कि संज्ञेय अपराध की श्रेणी में पाया गया। इसी आधार पर थाना कोनी ने उनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच तेजी से जारी है और जिम्मेदारों पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
