महिला कर्मी से छेड़खानी व प्रताड़ना का आरोपी हेडमास्टर निलंबित, छात्रा से अभद्रता करने वाला व्याख्याता भी सस्पेंड

आरोपों की जांच के बाद डीईओ ने की सख्त कार्रवाई

बिलासपुर। महिला कर्मचारी से छेड़खानी और प्रताड़ना के आरोप में विकासखंड कोटा के शासकीय प्राथमिक शाला धूमा के प्रधानपाठक मनोज कुमार अनंत को निलंबित कर दिया गया है। शिकायत मिलने के बाद जिला स्तर पर गठित जांच समिति ने आरोपी हेडमास्टर के खिलाफ लगे आरोपों को सही पाया। रिपोर्ट में कहा गया कि उनका आचरण शिक्षकीय गरिमा के विपरीत है। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने महिला उत्पीड़न नियम 3 के तहत कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्राचार्य, शासकीय हाईस्कूल तेंदुआ, विकासखंड कोटा रहेगा।

छात्रा से अभद्रता करने वाला व्याख्याता सस्पेंड

इसी तरह तखतपुर विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खरगहना के व्याख्याता कल्याण कुमार भोई को भी छात्रा से अभद्रता करने पर निलंबित किया गया है। बताया गया कि आरोपी शिक्षक ने 1 अप्रैल को अपने ही स्कूल की छात्रा के साथ अनैतिक कृत्य किया था। अभिभावक की शिकायत पर पुलिस ने 29 मार्च को पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। 48 घंटे से अधिक जेल में रहने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने निलंबन की कार्रवाई की। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तखतपुर निर्धारित किया गया है।

शिक्षकीय गरिमा पर सवाल

लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने शिक्षा विभाग की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ऐसी घटनाओं को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!