
गोपाल साहू

बिलासपुर, 26 मई 2025:
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के दिशा-निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में बिलासपुर में सुचारु, सुरक्षित और प्रदूषण रहित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आज एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक यातायात कार्यालय में ऑटो पार्ट्स विक्रेताओं के साथ आयोजित की गई, जिसमें मॉडिफाइड साइलेंसर व प्रेशर हॉर्न की बिक्री पर सख्त रोक लगाने के निर्देश दिए गए।
अधिकारीगणों ने विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि इन उपकरणों के कारण उत्पन्न तीव्र ध्वनि से न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है बल्कि इससे हृदय संबंधी बीमारियां, मानसिक तनाव एवं अन्य शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्न प्रमुख निर्णय लिए गए:

- प्रेशर हॉर्न एवं मॉडिफाइड साइलेंसर का क्रय, विक्रय एवं संग्रहण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- दुकानों में इन वस्तुओं की बिक्री की सूचना मिलने पर त्वरित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
- प्रत्येक ऑटो पार्ट्स दुकान पर सूचनात्मक बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि यहां प्रेशर हॉर्न एवं मॉडिफाइड साइलेंसर नहीं बेचे जाते।
- इन उपकरणों की मांग करने वाले वाहन चालकों की सूचना तत्काल यातायात पुलिस को देने का निर्देश।
- फटाके जैसी आवाज वाले किसी भी उपकरण को वाहनों में नहीं लगाने की सख्त हिदायत।
- किसी भी वाहन में असामान्य या अवैध रूप से लगे साइलेंसर व हॉर्न की जानकारी आने पर पुलिस को सूचित करना अनिवार्य।
- पुलिस व मेडिकल सायरन जैसे विशेष उपकरणों की बिक्री केवल अधिकृत लोगों को ही की जाएगी।
इस बैठक में बड़ी संख्या में ऑटो पार्ट्स विक्रेता उपस्थित हुए एवं उन्होंने पूर्ण सहयोग की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने एवं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वे नियमों का पालन करेंगे और प्रतिबंधित उपकरणों की बिक्री नहीं करेंगे।


