

बिलासपुर। शहर की सुंदरता बनाए रखने, यातायात बाधा रोकने और शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर बिलासपुर नगर निगम की एमआईसी (महापौर परिषद) ने बड़ा निर्णय लिया है। अब शहर के मुख्य मार्गों, चौक-चौराहों, विद्युत खंभों, डिवाइडर, ट्रांसफॉर्मर, सरकारी भवनों, पेड़-पौधों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स या लकड़ी का बोर्ड लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
मंगलवार को हुई एमआईसी की बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया। यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस नियम का उल्लंघन करते हुए प्रचार सामग्री लगाता है, तो नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 के तहत प्रति बैनर 5,000 रुपये जुर्माना और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यदि पोस्टर पर मुद्रक का नाम अंकित है, तो जुर्माने की राशि संबंधित व्यक्ति और प्रिंटिंग प्रेस दोनों से 50-50 प्रतिशत के अनुपात में वसूल की जाएगी।
नगर निगम ने इसे सड़क अतिक्रमण मानते हुए सख्ती से कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। शहर की सड़कों को श्रेणी ‘ए’ और ‘बी’ में वर्गीकृत किया गया है, जहां इस प्रकार की प्रचार सामग्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। निगरानी के लिए हर जोन में सहायक राजस्व निरीक्षक तैनात किए जाएंगे, जो नियमित रूप से जांच करेंगे।
इस निर्णय की जानकारी और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को विकास भवन में शहर के सभी प्रिंटर्स, टेंट व्यवसायियों, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और अन्य विज्ञापन व्यवसायियों की बैठक बुलाई गई है।

इस फैसले के बाद भी लोग बाज नहीं आए, जिसके बाद नगर निगम की टीम में रात में अभियान चला कर 300 से अधिक बैनर और पोस्टर जप्त किये, कोनी क्षेत्र में पार्षद पति के जन्मदिन का पोस्टर लगा था, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, साथ ही तीन क्लीनिक और अन्य संस्थाओं पर कार्यवाही की गई जिन पर 80,000 रु का जुर्माना लगाया गया है।
पिछले दिनों ऐसे बैनर पोस्टर में उलझ कर एक युवक की मौत होने के बाद नगर निगम की नींद खुली है। जिसके बाद सड़कों और डिवाइडर के साथ सरकारी संपत्तियों पर अवैध विज्ञापन लगाने पर प्रतिबंध जारी किया गया है।
इनके खिलाफ हुई कार्यवाही
अवैध बैनर पोस्टर लगाने के मामले में मंगला, वेयरहाउस और कोनी रोड पर लगाए गए लोटस चिल्ड्रन हॉस्पिटल , मैक्स क्लिनिक, युक्ति लिवर एंड गैस्ट्रो केयर के खिलाफ ₹60,000 का जुर्माना लगाया गया है। वही कोनी रोड पर डिवाइडर में जन्मदिन के बैनर पोस्टर लटके मिले जिस पर कार्रवाई करते हुए पोस्टर को जप्त किया गया और संबंधित के खिलाफ ₹20,000 का जमाना लगाया गया। साथ ही सभी राजनीतिक दल और व्यवसायियों की भी बैठक लेकर अवैध बैनर पोस्टर ना लगाने की हिदायत दी गई।
फ्लेक्स प्रिंटर और विज्ञापन एजेंसी को भी समझाया गया है कि वे सड़क, डिवाइडर , बिजली पोल आदि स्थानों पर इस तरह के पोस्टर ना लगाए। ऐसा करने पर भविष्य में बैनर पोस्टर जप्त किए जाएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
इसी दौरान अचार्य इंस्टीट्यूट पर भी अवैध बैनर पोस्टर लगाने के मामले में कार्यवाही करते हुए ₹50,000 का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में निगम ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। लिहाजा भाजपा पार्षद ममता मिश्रा के पति अमित मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, जिन्हें 24 घंटे के भीतर जुर्माना राशि जमा करने कहा गया है।
शहर में अब बिना अनुमति के कोई भी राजनीतिक, सामाजिक या निजी पोस्टर लगाने पर ₹5000 जुर्माना किया जाएगा। शहर की सुंदरता बनाए रखने और हादसे रोकने की गरज से नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने 34 सहायक राजस्व निरीक्षकों की विशेष टीम गठित की है, जो सभी 70 वार्डों में निगरानी करेंगे। इस दौरान सार्वजनिक संपत्ति जैसे चौक चौराहे बिजली के खबे पुल गार्डन की दीवारों अन्य संरचनाओं पर बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब टीम के अधिकारी इस तरह की हरकतों पर नजर रखेंगे। नगर निगम द्वारा उन पर जुर्माना तो लगाया ही जाएगा, साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। बिलासपुर नगर निगम ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे स्मार्ट सिटी सिपाही बनकर इस तरह के बैनर पोस्टर लगने पर इसकी सूचना नगर निगम को दें।
