सरकार ने रखा इनाम, पूरे 5 हजार

बिलासपुर पुलिस द्वारा अलग-अलग थाना क्षेत्र में अपराध पंजीबद्ध होने के बाद फरार आरोपियों की यथासंभव तलाश की गई ।फिर भी उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिलने पर एसपी रजनेश सिंह ने ऐसे 9 फरार अपराधियों की जानकारी देने वालों के लिए इनाम की घोषणा की है। जानकारी देने के एवज में ₹5000 का इनाम दिया जाएगा, तो वही जानकारी देने वाले का नाम पता गुप्त रखा जाएगा। इनमें से अधिकांश अपराधी अपराध पंजीबद्ध होने के बाद महीनों से फरार है और पुलिस उनके बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा पा रही है। जिन आरोपियों के लिए बिलासपुर पुलिस ने ₹5000 का इनाम घोषित किया है उनका और उसके अपराध का विवरण इस प्रकार से है।

आरोपी नम्बर एक का नाम रवि शंकर सुमन है उसके पिता का नाम कृपा शंकर सुमन है। वह मस्तूरी थाना के भदौरा का रहने वाला है। इसके खिलाफ थाने में धारा 294, 506, 452, 307, 34 भादंवि के तहत अपराध दर्ज है।

दूसरा आरोपी अमोल लाखरा पिता अमृत लाखरा उम्र 23 साल है। ये मूलतः तिलक नगर इंदौर का रहने वाला है। हाल मुकाम देवरीखुर्द तोरवा, बिलासपुर है। इसके खिलाफ भादवी की धारा 376 के तहत अपराध दर्ज है। घटना को अंजाम देने के बाद से फरार है।

तीसरे आरोपी का नाम अरुण वर्मा पिता उमेद सिंह वर्मा उम्र 38 वर्ष, साकिन टुण्डी, थाना बिलाईगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ हाल मुकाम राजस्व कालोनी सरकण्डा, थाना सरकण्डा बिलासपुर है। इसके ऊपर धारा 420, 120बी, 409 भादंवि. और छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 06, 10 के तहत अपराध दर्ज है।

चौथे आरोपी का नाम अमोल सोनकुंवर निवासी पंचशीलनगर, नागपुर (महाराष्ट्र) का घटना घटित कर फरार हो गया है। इसके खिलाफ थाना सिविल लाईन बिलासपुर में धारा 376 भादंवि. एवं 04 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज है।

पांचवे आरोपी का नाम सुरेश दल्लाई निवासी संजय नगर, सुपेला भिलाई जिला दुर्ग (छ०ग०) है। इसके खिलाफ सरकंडा थाने में धारा 376 (2) एन भादंवि. के तहत अपराध दर्ज है। घटना घटित कर फरार हो गया है।

छठवें आरोपी का नाम अमित ठाकुर उर्फ नागेश्वर पिता कमल उर्फ कंवल ठाकुर उम्र 23 वर्ष साकिन बरेला, थाना जरहागांव, जिला मुंगेली का रहने वाला है और घटना घटित कर फरार हो गया है। इसके खिलाफ सकरी थाना बिलासपुर में धारा 376 (2) (एन), 506 भादंवि. प्रकरण दर्ज है।

सातवें आरोपी का नाम प्रकाश पटेल निवासी हुगली (पश्चिम बंगाल) है। इसके खिलाफ थाना सिविल लाईन में धारा 420, 467, 468, 120बी भादंवि. प्रकरण दर्ज है।

आठवें और नौंवे आरोपी का नाम क्रमशः आकाश कुमार नट पिता रोशन नट उम्र 27 वर्ष, निवासी शिवपुर, थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर, और मंजय कुमार नट पिता कान्हा नट उम्र 30 वर्ष निवासी दीवानपुर, थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर है। इन दोनो के खिलाफ थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर में धारा 392, 34 भादंवि. के तहत अपराध दर्ज है।

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