प्रार्थी शिवमंगल सिंह, निवासी ग्राम सूरता, थाना रामानुजनगर जिला सूरजपुर ने एन्टी करप्शन ब्यूरो अंबिकापुर के कार्यालय में शिकायत की थी, कि ग्राम सूरता में प्रार्थी के भाई को टंगिया से सिर पर मारने एवं गंभीर चोट आने की घटना पर थाना रामानुजनगर में अपराध धारा 294, 506, 323, 34 भादवि के तहत दर्ज किया गया था। अपराध की विवेचना सहायक उप निरीक्षक माधव सिंह द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्त अपराध में धारा 307 जोड़ने, आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं चालान करने के लिये जॉचकर्ता अधिकारी सहायक उप निरीक्षक माधव सिंह द्वारा 30,000 रूपये की रिश्वत की मांग प्रार्थी से की जा रही थी। प्रार्थी रिश्वत नहीं देता चाहता था, बल्कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन पर सही पाये जाने से ट्रेप आयोजित कर आज बुधवार को आरोपी सहायक उप निरीक्षक माधव सिंह, थाना रामानुजनगर, जिला सूरजपुर एवं उसके सहयोगी मोहमुद्दीन जिसके माध्यम से 10,000 रूपये रिश्वत की राशि ली गई, दोनों को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।