महतारी वंदन योजना के लिए आवश्यक नहीं है विवाह और निवास प्रमाण पत्र, भ्रामक अफवाह से बचे -:बी पी सिंह

बिलासपुर। जहां एक और छत्तीसगढ़ सरकार महतारी वंदन योजना जैसी योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य कर रही है तो वहीं सरकार के नियमों को दरकिनार कर कुछ जनप्रतिनिधि योजना के बारे में भ्रामक जानकारी भी फैला रहे हैं ऐसा ही वाक्य देवरी खुर्द में भी देखने को मिल रहा है जिसमें बाकायदा लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार कर विवाह प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को जनता के बीच में लाया गया है और कहा गया है कि विवाह प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र हेतु उनसे संपर्क करें। जबकि प्रदेश सरकार ने स्वयं नियमों में संशोधन कर विवाह प्रमाण पत्र के अनिवार्यता सहित अन्य नियमों को सरल बनाया है ।
जनता की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए भाजपा प्रदेश सह कोषाध्यक्ष बीपी सिंह ने बताया की महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये गए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रूपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।

इस वेबसाइट से जमा कर सकते हैं आवेदन…
जिला स्तर पर फॉर्म भरने के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि महिलाओं फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाएं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल
https://mahtarivandan.cgstate.gov.in/
तथा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं

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