

शुक्रवार को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों, तालाब के किनारे, खुले मैदान में, चौक-चौराहों पर शराब पीने वाले लोगों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही की गई। इसके साथ ही सभी होटल तथा ढाबा संचालकों को चेक किया गया है तथा ऐसे होटल, ढाबा संचालक जो अपने परिसर में शराब पिलाने का काम करते हैं उन पर भी कार्रवाई की गई। इस क्रम में शहरी क्षेत्र में खुले में शराब पीने वालों के ऊपर आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) के अंतर्गत कुल 104 कार्यवाहियां की गई हैं, वहीं 5 ऐसे होटल/ढाबा संचालकों पर कार्यवाही की गयी है जो शराब पीने का सामान उपलब्ध कराते हैं।

इसी प्रकार ग्रामीण थाना क्षेत्रों में भी खुले में शराब पीने वालों पर आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) के तहत कुल 23 कार्यवाहियां की गई हैं। जिले को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए आगे भी ऐसी ही कार्यवाहियां जारी रहेंगी। उक्त कार्यवाही में सभी थाना प्रभारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

