

नीट क्वालिफ़ाइड दिव्यांग एक छात्रा को आज हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शासन को आदेश देते हुए कहा है कि छात्रा को दिव्यांग कोटा से एडमिशन दिया जाय।बता दें कि बीते दिनों नीट क्वालिफ़ाइड छात्रा अंजली सोनकर को काउंसलिंग के दौरान ऊपरी अंग में अपंगता बताकर उसे एडमिशन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था,जिससे आहत होकर छात्रा ने हाईकोर्ट का रुख किया था। छात्रा ने काउंसलिंग के दौरान उसे एडमिशन के लिए अयोग्य घोषित करने को चुनौती दी थी,जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ चिकित्सा दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा स्नातक प्रवेश नियम-2018 के नियम 5(2) ब को रद्द कर दिया। इस नियम में ऊपरी अपंगता के कारण प्रवेश ना देने का ज़िक्र किया गया है। आपको बता दें कि राजनांदगांव की दिव्यांग छात्रा अंजली सोनकर 40 प्रतिशत दिव्यांगता की शिकार हैं।अंजली वर्ष-2013 में इलेक्ट्रिक शॉक की शिकार हो गईं थी। जस्टिस गौतम भादुड़ी के डिवीजन बेंच के इस निर्णय को दिव्यांगता के शिकार छात्र-छात्राओं के लिए बेहद अहम माना जा रहा है ।
