

पुलिस चौकी चिल्फी अन्तर्गत आने वाले एक ग्राम की अवयस्क बालिका के पिता चौकी उपस्थित आकर दिनांक 24.10.2022 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी अवयस्क पुत्री को बहला-फुसलाकर उसके वैध सरंक्षकता से दिनांक 19.10.2022 की रात्रि अपहरण कर भगाकर ले गया है कि रिपोर्ट पर चौकी चिल्फी में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 742/2022 धारा 363 भा.द.स. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध पंजीयन की सूचना चौकी प्रभारी द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देने पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए संवेदनशील पुलिस अधीक्षक मुंगेली श्री चन्द्रमोहन सिंह (भा.पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति प्रतिभा पाण्डे, पुलिस उप अधीक्षक लोरमी श्रीमती माधुरी धिरही द्वारा चौकी प्रभारी को अवयस्क बालिका के अपहरण की घटना को गंभीरता से लेते हुए अपहृता बालिका के अविलम्ब बरामदगी का हर संभव प्रयास करने के निर्देश / मार्गनिर्देशन दिया गया चौकी प्रभारी चिल्फी द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निरंतर पर्यवेक्षण में क्षेत्र में मुखबीरो का जाल बिछाकर अपराध पंजीयन के 72 घण्टे के अंदर छापामार कार्यवाही करते हुए अपहृता बालिका को ग्राम लगरा में आरोपी दुर्गेश चन्द्राकर पिता कृष्णा चन्द्राकर उम्र 22 वर्ष के कब्जे से बरामद कर नियमानुसार अपहृता का कलमबंद बयान माननीय न्यायालय से कराया जाकर प्रकरण में धारा 366,376 भा.द.स. 4,6 पाक्सो एक्ट जोडी जाकर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट मुंगेली में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा पर जिला जेल मुंगेली भेजा गया। सम्पूर्ण कार्यवाही में चौकी चिल्फी के सहायक उप निरी0 सुशील कुमार बन्छोर, प्र. आर. केकम सिंह आहिरे, रोशन टण्डन, आरक्षक नमित सिंह ठाकुर, विनोद बंजारा की सराहनीय भूमिका रही ।
