घरेलू गैस सिलेंडर के व्यवसायिक इस्तेमाल के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्यवाही, 72 सिलेंडर जप्त

यूनुस मेमन

कलेक्टर के निर्देशानुसार खाद्य विभाग की टीम द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग करने वाले संस्थानों की आकस्मिक जाँच की गई। जांच के दौरान बिलासपुर शहर के 09 संस्थानों के द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस का दुरूपयोग करते पाए जाने पर तथा जन सुरक्षा के दृष्टि से कुल 72 नग गैस सिलेण्डरों को जिसमें से 23 नग 05 कि०ग्रा० सिलेण्डर, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण) विनियमन आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन के फलस्वरूप आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् जप्त किया जाकर संबंधित ऑयल कंपनियों के गैस एजेंसी संचालकों को सुपुर्दनामे पर दिया गया। जांच दल में अनुराग सिंह भदौरिया, खाद्य नियंत्रक श्री राजीव लोचन तिवारी एवं श्री ओंकार सिंह ठाकुर, सहायक खाद्य अधिकारी तथा खाद्य निरीक्षकगण श्री अजय मौर्य, श्री श्याम वस्त्रकार श्री शेख अब्दुल कादिर, श्री मंगेश कांत, श्री धीरेन्द्र कश्यप एवं कु० वसुधा राजपूत सम्मिलित रहे। बताया गया है कि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी।

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