प्रार्थी रामबालक राय पिता रामप्रीत राय निवासी महावीर नगर रेल्वे फाटक के पीछे थाना कोतवाली कोरबा, थाना कोतवाली उपस्थित आकर बताया कि दिनांक घटना समय 12.11.2019 को रात्रि करीबन 03.00 बजे कोई अज्ञात व्यक्ति प्रार्थी के घर घुसकर घर में रखे 03नग मोबाईल, कीमति करीबन 40000/-(चालीस हजार रुपये) को चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ दिनांक 17.11.2019 को अपराध कमांक 771/2019 धारा 380 भादवि का प्रकरण दर्ज कर मामले में अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही थी, जो सायबर सेल से मिले चोरी गये मोबाईल की कॉल डिटेल, सीडीआर व लोकेशन के आधार पर पतासाजी की जा रही थी कि संदेही आरोपी राकेश यादव उर्फ लालू यादव निवासी लक्ष्मणबन तालाब कोरबा को आज दिनांक 24.01.2020 को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर, पहले ना-नुकूर करने व बाद में हिकमातमली से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा उक्त 03नग मोबाईल को चोरी करना स्वीकार किया है, तथा बताया कि उक्त चोरी के मोबाईलों को अलग-अलग तीन लोगो को 1.विजय यादव 2.दिलीप निराला तथा 3.आकाश शर्मा को बेच दिया है,आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर उक्त तीनों से चोरी गये तीनों मोबाईल बरामद कर ली गई है। उक्त चारो आरोपियों के विरुध्द धारा 457, 380, 411, 34भादवि का अपराध सबूत पाये जाने से गिरफतार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक दुर्गेश शर्मा थाना प्रभारी कोतवाली के साथ सउनि. राजेश तिवारी, प्र0आर0दुर्गेश राठौर, चंद्रकांत गुप्ता, विपीन नायक का सराहनीय योगदान रहा।