रायपुर में रहने वाली एक 24 वर्षीय युवती बुधवार को रतनपुर थाने में पहुंची । जहां पर उसने रायपुर के ही एक कारोबारी पर रतनपुर थाना क्षेत्र में सन 2012 से 2015 तक दैहिक शोषण करने का आरोप लगाया है । जिसे रतनपुर पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए कारोबारी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है । वहीं युवती के खिलाफ भी कारोबारी की शिकायत पर रायपुर पंडरी थाने में पूर्व में भयादोहन का मामला दर्ज है ।
रतनपुर पुलिस के द्वारा बताया जाता है कि रायपुर की 24 वर्षीय युवती बुधवार को रतनपुर थाने में पहुंची । जिसने अपनी शिकायत दर्ज कराई है कि 2012 में वह बिलासपुर में रहकर सकरी स्थित डेंटल कॉलेज में पढ़ती थी । रायपुर देवेंद्र नगर निवासी से फेसबुक के जरिए उसकी जान-पहचान हुई थी । दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चला । युवक बिलासपुर आकर उससे मुलाकात करता था । वह कार से उसे कई बार रतनपुर के अलग-अलग क्षेत्रों में घुमाने के बहाने ले जाकर शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करता रहा । युवती ने उसे शादी करने के लिए कहा तो सन 2015 में वह मुकर गया । दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई । युवती की सगाई अप्रैल 2019 में हुई थी । तब युवक ने उसके होने वाले पति को दोनों के बीच के संबंध की जानकारी देकर सगाई तोड़वा दी थी । इसके बाद से वह युवक को शादी के लिए कई बार संपर्क किया । लेकिन वह इंकार करता रहा । फिलहाल युवती के शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया है । वही इस मामले में पुलिस का कहना है कि युवती की शिकायत पर रायपुर के युवक चेतन शाह के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है । जबकि युवती के खिलाफ भी पंडरी थाने में आरोपी युवक द्वारा भयादोहन का मामला दर्ज कराने की जानकारी मिली है । पुलिस मामले की जांच कर रही है ।
युवती और उसके दो साथियों के खिलाफ है अपराध दर्ज
रायपुर के कारोबारी युवक ने 26 सितंबर 2019 को रायपुर के पंडरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका युवती के साथ प्रेम प्रसंग और शारीरिक संबंध था । युवती ने उसका अश्लील वीडियो बनाया था । जिसे दिखाकर वह उससे 1 करोड़ रुपए वसूल चुकी है । वह लगातार 25 लाख रुपए की मांग कर रही है । युवती के साथ उसकी दो सहयोगी भी शामिल है । जिसकी शिकायत पर पुलिस ने युवती के खिलाफ भयादोहन कर वसूली करने का मामला दर्ज किया है ।
इस तरह के मामलों में दोनों पक्षों का नार्को जांच अनिवार्य करना चाहिए, महिला सुरक्षा हेतु बने कानूनों का आजकल कुछ ज़्यादा ही दुरूपयोग किया जाने लगा है। इस कारण वास्तविक और रची गई घटना के साक्ष्य जुटाने में नार्को जांच आवश्यकता लागू किया जाना चाहिये।
हाल ही में दिल्ली ने एक न्यायालय ने सहमति से बनाये शारीरिक संबंधों को बलात्कार की श्रेणी से अलग मानते हुए एक पुरुष को बाइज्जत बरी भी किया था।