मो नासीर
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही छात्रा का परिचय पिछले साल अक्टूबर माह में अपने ही विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे उत्तरप्रदेश निवासी अभिषेक त्रिपाठी से हुई। अभिषेक त्रिपाठी कोनी में ही स्थित रिवर व्यू कॉलोनी में किराए का मकान लेकर रहता था। दोनों की दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। दोनों ने पूरा जीवन साथ बिताने का फैसला लिया। अभिषेक त्रिपाठी ने भी उसके साथ शादी का वादा किया। इसके बाद दोनों के बीच की सभी दीवारें ढहती चली गई। प्रेम संबंध होने की वजह से स्वाभाविक रूप से दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनते रहे।
इसी दौरान युवती गर्भवती हो गई। गर्भवती होने पर उसने अभिषेक त्रिपाठी को शादी के लिए कहा, लेकिन अब तक प्यार और शादी की बात करने वाले अभिषेक त्रिपाठी की नियत बदल गई और उसने अपनी प्रेमिका से शादी करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं उसने सबूत मिटाने के लिए उसका गर्भपात भी करा दिया। लेकिन इसके बाद भी प्रेमिका शादी की जिद पर अड़ी रही। हार कर प्रेमिका ने उसके खिलाफ कोनी थाने में बलात्कार का आरोप दर्ज करा दिया।
इधर प्रेमिका द्वारा पुलिस में शिकायत करने की भनक लगते ही उसका प्रेमी अभिषेक त्रिपाठी अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले कि वह अपने मकसद में कामयाब हो पाता कोनी पुलिस ने नेहरू चौक बिलासपुर से घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। इस मामले में भले ही अभिषेक त्रिपाठी पर बलात्कार का आरोप लग रहा हो लेकिन यह उन युवतियों के लिए सबक है जो भविष्य में होने वाली शादी का सपना संजो कर अपना तन अपने प्रेमी को सौंप देती है। जबकि उन्हें भविष्य की कोई जानकारी तक नहीं होती ।
जिस कृत्य को अभी युवती बलात्कार बता रही है, जब यह सब कुछ हो रहा था, तब उसके लिए यह सब कुछ केवल प्रेम की अभिव्यक्ति थी। और अगर आज भी उसका प्रेमी उससे विवाह करने को तैयार हो जाता तो भी यही कृत्य स्वीकार्य था। यानी अपराध वही है लेकिन परिस्थितियां उसका स्वरूप बार-बार बदल रही है। ऐसे में महिला पक्ष को भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। क्या उनका मान इतना कमजोर है कि केवल शादी का झांसा देने भर से वह अपनी इज्जत किसी के भी हाथ सौंप देती है ? और अगर ऐसा पूरी जिम्मेदारी के साथ करती है तो उन्हें ऐसी विकट परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहना होगा। लेकिन कानून की अपनी परिभाषा है, जिसके तहत यह अपराध है।भले ही इसका जिम्मेदार उभय पक्ष रहा हो, लेकिन कानून महिलाओं का समर्थन करता है। इसीलिए इस मामले में भी प्रेमी को जेल की हवा खानी पड़ रही है।