
संवाददाता/सौरभ साहू
दिनांक 08/07/2026,
लोकेशन, सूरजपुर छत्तीसगढ़।
सूरजपुर/दिनांक 08 जुलाई 2026 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित सेवा मानकों एवं उपभोक्ता हितों से संबंधित प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, अंबिकापुर द्वारा बुधवार को कार्यालय कार्यपालन अभियंता (संचालन/संधारण), छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, सूरजपुर में विद्युत उपभोक्ता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।कार्यशाला में घरेलू एवं गैर-घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं से जुड़े उनके अधिकारों, निर्धारित सेवा मानकों तथा शिकायतों के समयबद्ध निराकरण की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फोरम के अध्यक्ष श्री डी.के. सैनी ने बताया कि नए विद्युत कनेक्शन, निम्न दाब कनेक्शन का कन्वर्जन, मीटर संबंधी शिकायतें, खराब या जले हुए मीटर का प्रतिस्थापन, बिजली बिल प्राप्त नहीं होने, बिलिंग त्रुटि, सुरक्षा जमा राशि की वापसी, विद्युत कनेक्शन विच्छेदन, लो-वोल्टेज, नाम परिवर्तन, फ्यूज ऑफ कॉल, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत नेट मीटरिंग, सब्सिडी तथा टैरिफ श्रेणी परिवर्तन सहित विभिन्न सेवाओं के लिए विद्युत वितरण कंपनी द्वारा निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान की जानी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि यदि निर्धारित समय-सीमा में शिकायतों का निराकरण नहीं होता है या सेवा मानकों का पालन नहीं किया जाता है, तो उपभोक्ता विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस दौरान उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया, संबंधित कार्यालयों की जानकारी तथा सेवा मानकों के उल्लंघन की स्थिति में देय प्रतिकर राशि के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।कार्यशाला में अधीक्षण अभियंता राजेश लकड़ा, कार्यपालन अभियंता बसंत सोम, सहायक अभियंता बंशरूप मरकाम, प्रतीक बारा, आशीष लकड़ा, विवेक पैकरा, अमर सिंह कंवर सहित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में विद्युत उपभोक्ता उपस्थित रहे।।
