
शशि मिश्रा

कोटवारी में मिली 2.13 एकड़ अहस्तांतरणीय जमीन की अलग अलग कई लोगों से कई बार बिक्री करते हुए एग्रीमेंट कराने के मामले में मंगला की महिला कोटवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले में सिविल लाईन थाने में महिला कोटवार के विरूद्ध अपराध भी दर्ज कराया जा चुका है, जिसमें महिला कोटवार हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत पर हैं।
मंगला में महिला कोटवार प्रमिला मानिकपुरी को पूर्वजों की कोटवारी जमीन मिली थी। खसरा नंबर 658, 1061, 1068, 1074, 1103, 1176, एवं 1194 कुल 2.13 एकड़ अहस्तांतरणीय भूमि को
महिला के द्वारा राहुल यादव नामक व्यक्ति से बिक्री के लिए एग्रीमेंट करते हुए 36 हजार रूपए ले लिया गया था। बाद में जानकारी मिली कि उक्त जमीन को महिला कोटवार ने
सालों पहले लालचंद मनवानी एवं अन्य व्यक्तियों से भी 25 लाख रूपए में बेचने का सौदा करते हुए एग्रीमेंट किया था व बतौर एडवांस 25 हजार ले रखा था। राहुल यादव के द्वारा इस संबंध में सिविल लाईन थाने में अपराध दर्ज कराया गया था, जिसमें महिला कोटवार द्वारा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत प्राप्त की गई थी। महिला कोटवार के
खिलाफ थाने में 420 का प्रकरण दर्ज होने के कारण वार्ड क्रमांक 14 मंगला के पार्षद हेमंत मरकाम द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार को लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि महिला को पद से हटाकर किसी और को कोटवार के रूप में पदस्थ किया जाए।
जांच के दौरान कोटवारी भूमि के खसरा नंबर 1068 का कुछ हिस्सा अमित कुमार ठाकुर व संजय कुमार केशरवानी के द्वारा अपनी भूमि में शामिल होना पाया गया। इस मामले में अतिरिक्त तहसीलदार मंगला के द्वारा भू राजस्व सहिंता 1959 की धारा 230, 5, 1 के तहत मंगला कोटवार प्रमिला मानिकपुरी को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है।
