मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया धीमी, अब तक सिर्फ 10,747 आवेदन, 22 जनवरी के बाद नहीं जुड़ेंगे नाम


बिलासपुर।
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है, लेकिन नाम जुड़वाने के लिए अपेक्षित संख्या में आवेदन नहीं आ पाए हैं। अब तक केवल 10,747 लोगों ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 22 जनवरी के बाद नाम जोड़ने के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
मतदाता सूची के दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया भी 22 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। आवेदन की धीमी रफ्तार को देखते हुए यह आशंका जताई जा रही है कि अंतिम मतदाता सूची में बहुत कम नए नाम ही जुड़ पाएंगे। हालांकि फरवरी में अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद नाम जोड़ने की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी।
आंकड़ों के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद फॉर्म-6 और 6ए के माध्यम से सीधे मतदाताओं से 10,747 आवेदन नाम जोड़ने के लिए प्राप्त हुए हैं, जबकि नाम हटाने के लिए सिर्फ 45 आवेदन आए हैं। वहीं ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन से पहले नाम जोड़ने के लिए 1,318 और नाम हटाने के लिए 131 आवेदन मिले थे। खास बात यह है कि इस दौरान किसी भी राजनीतिक दल की ओर से कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।
एसआईआर का पहला चरण 4 नवंबर से 18 दिसंबर तक चला। इस अवधि में 16 लाख 75 हजार 751 मतदाताओं को फॉर्म वितरित किए गए। इनमें से 12 लाख 88 हजार 242 मतदाताओं के फॉर्म का डिजिटाइजेशन किया गया। जांच के दौरान 71 हजार 724 मतदाताओं की मृत्यु, 1 लाख 19 हजार 216 मतदाताओं के पते पर नहीं मिलने और 1 लाख 78 हजार 227 मतदाताओं के जिला छोड़ने की पुष्टि होने पर उनके नाम सूची से हटा दिए गए। इस तरह कुल 3 लाख 87 हजार 538 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे गए।
26 दिनों में नाम जुड़वाने के लिए आए 10,747 आवेदनों का औसत देखें तो प्रतिदिन 450 आवेदन भी नहीं मिले, जिससे मतदाता जागरूकता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवकुमार बनर्जी ने बताया कि मतदाता चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in (ECINet) पर जाकर अपने नाम की स्थिति की जांच कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो या आयोग की ओर से पात्रता, पता सत्यापन अथवा अन्य कारणों से नोटिस जारी किया गया हो, तो संबंधित मतदाता आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर लॉग-इन या साइन-अप कर SIR-2026 सेक्शन में जाकर नाम खोजने, नोटिस के विरुद्ध दस्तावेज जमा करने और नए मतदाता पंजीकरण के विकल्प उपलब्ध हैं।
उन्होंने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके या शीघ्र 18 वर्ष के होने वाले युवा फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही डिक्लेरेशन फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा भी दी गई है।

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