अवैध महुआ शराब पर पचपेड़ी पुलिस का प्रहार, दो आरोपी गिरफ्तार, 66 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त, दोनों आरोपियों को भेजा गया जेल


बिलासपुर।
अवैध शराब और नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर पचपेड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ग्राम लोहर्सी में दबिश देकर दो आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कुल 66 लीटर हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब जब्त की है।


पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 7 जनवरी 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम लोहर्सी निवासी सुखीराम केंवट और राजेश सिंह ठाकुर अधिक मात्रा में महुआ शराब बिक्री के उद्देश्य से अपने पास रखे हुए हैं। सूचना की तस्दीक के बाद पचपेड़ी थाना पुलिस ने गवाहों के साथ बताए गए स्थान पर घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की।


अलग-अलग स्थानों से शराब बरामद
रेड के दौरान आरोपी सुखीराम केंवट पिता छेदराम केंवट (उम्र 40 वर्ष) निवासी ग्राम लोहर्सी के कब्जे से दो प्लास्टिक जरीकेन में भरी 25 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। वहीं दूसरे आरोपी राजेश सिंह ठाकुर पिता स्व. बेनी सिंह ठाकुर (उम्र 52 वर्ष) निवासी ग्राम लोहर्सी के पास से 82 पन्नियों में भरी प्रत्येक 500-500 एमएल कुल 41 लीटर हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब जब्त की गई।


पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों से शराब रखने संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन वे कोई भी वैध कागजात पेश नहीं कर सके। इसके बाद पूरी शराब को जब्त कर पुलिस कब्जे में लिया गया।
आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई
पुलिस जांच में दोनों आरोपियों का कृत्य धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पाए जाने पर उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड लिया गया और जेल दाखिल किया गया।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध शराब और नशे के कारोबार के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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