20 दिन बाद अंधेकत्ल का खुलासा, सकरी पुलिस की बड़ी सफलता, ह्यूमन इंटेलिजेंस व सतत सर्विलांस से तीन आरोपियों की पहचान, दो गिरफ्तार


बिलासपुर। थाना सकरी पुलिस ने 20 दिन पुराने अंधेकत्ल के मामले का सफल खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है, जबकि एक आरोपी पहले से ही अन्य प्रकरण में जेल में निरुद्ध है। पुलिस को यह सफलता ह्यूमन इंटेलिजेंस, स्थानीय सूत्रों और लगातार सर्विलांस के माध्यम से मिली।
पुलिस के अनुसार, दिनांक 8 दिसंबर 2025 को संजू साहनी (26 वर्ष), निवासी चिल्हाटी आवासपारा, थाना पचपेड़ी द्वारा थाना सकरी में मर्ग सूचना दर्ज कराई गई थी कि उनके पिता प्रहलाद साहनी 7 दिसंबर को हिर्री माइंस इंद्रपुरी से मोटरसाइकिल से बिलासपुर के लिए निकले थे, जिनका शव 8 दिसंबर को सकरी शराब भट्ठी के पास पड़ा मिला।
सूचना पर थाना सकरी में मर्ग क्रमांक 115/2025 कायम कर मौके का निरीक्षण किया गया। शव पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान एवं घटनास्थल की परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए, जिसमें एक कैमरे में केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई। ऑडियो में घटना की रात लगभग 11:30 बजे गाली-गलौच और बहस की आवाजें रिकॉर्ड थीं। मृतक के परिजनों ने गाली देने वाली आवाज को प्रहलाद साहनी की आवाज के रूप में पहचाना, जो जांच में अहम सुराग साबित हुआ।
इसी दौरान घटना के अगले दिन प्रियनाथ वर्मा उर्फ बाबू अंडा स्वयं थाना सकरी पहुंचा और पूर्व से दर्ज अपराध क्रमांक 737/2025 में गिरफ्तारी दी। उसके व्यवहार से पुलिस को संदेह हुआ, जिसके बाद जांच को और तेज किया गया।
लगभग 20 दिनों की सतत निगरानी, ह्यूमन इंटेलिजेंस और स्थानीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ीं। जांच में सामने आया कि 7 दिसंबर की रात मृतक शराब के नशे में सकरी शराब दुकान के पास गाली-गलौच कर रहा था। शोर सुनकर वहां रहने वाले पुरूषोत्तम वर्मा उर्फ आसाराम, प्रियांशु वर्मा और प्रियनाथ वर्मा उर्फ बाबू अंडा मौके पर पहुंचे और उसे चिल्लाने से मना किया। इसी बात पर विवाद बढ़ गया और तीनों ने मिलकर मृतक के साथ मारपीट की, जिससे वह वहीं गिर पड़ा। आरोपी उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से चले गए। अगले दिन सुबह उसका शव मिला।
मृतक के चेहरे और आंख के पास गंभीर चोट के निशान पाए गए, जो मारपीट का परिणाम होना पाए गए। आरोप सिद्ध होने पर पुलिस ने धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। पूछताछ में पुरूषोत्तम वर्मा उर्फ आसाराम (19 वर्ष) एवं प्रियांशु वर्मा (19 वर्ष), दोनों निवासी बजरंगपारा, थाना सकरी ने अपराध स्वीकार किया, जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। तीसरा आरोपी प्रियनाथ वर्मा उर्फ बाबू अंडा (25 वर्ष) पहले से ही जेल में निरुद्ध है।
सकरी पुलिस की इस कार्रवाई को अंधेकत्ल के मामलों में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।

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