अवैध महुआ शराब के खिलाफ चकरभाठा पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 45 लीटर शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर। जिले के चकरभाठा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नगाराडीह में पुलिस ने अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 45 लीटर महुआ शराब जप्त की गई है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 9000 रुपए बताई जा रही है।

गिरफ्तार आरोपी का नाम लाल बहादुर रात्रे उर्फ लल्लू रात्रे, पिता स्व. रेशम लाल रात्रे, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम नगाराडीह थाना चकरभाठा है। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 156/2025 धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा जिले में अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत थाना प्रभारी उत्तम कुमार साहू के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक निर्मल सिंह ठाकुर के हमराह विशेष टीम का गठन कर ग्राम नगाराडीह में दबिश दी गई। कार्यवाही के दौरान आरोपी के घर से प्लास्टिक के जरीकेन में भरे 45 लीटर महुआ शराब बरामद की गई।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विधिवत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया है। इस कार्यवाही में प्रधान आरक्षक निर्मल सिंह, आरक्षक भागवत चंद्राकर, गोवर्धन शर्मा, मनीष साहू, प्रवीण पंकज, एवं महिला आरक्षक गोपालनी का सराहनीय योगदान रहा।

पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने टीम की तत्परता और सफल कार्यवाही की सराहना की है।

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