एक ही जमीन की दो बार रजिस्ट्री कर 4 लाख की ठगी, मामला दर्ज

बिलासपुर। सीपत थाना क्षेत्र में एक ही प्लॉट की दो बार रजिस्ट्री कर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। करबला निवासी पवन गोयल की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी विक्रेता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार, करबला निवासी पवन गोयल की दर्राभाठा में 1 एकड़ 67 डिसमिल जमीन है। बताया गया कि वर्ष 2012 में नरेश यादव नामक व्यक्ति ने यह जमीन अनिल गुप्ता के नाम पर रजिस्ट्री की थी, लेकिन उस समय अनिल ने जमीन का नामांतरण नहीं कराया था। जमीन का रिकॉर्ड अब भी नरेश यादव के नाम पर दर्ज था।

इसी का फायदा उठाते हुए नरेश यादव ने वर्ष 2017 में उसी जमीन को दोबारा विश्वदीप मित्रा नामक व्यक्ति को बेच दिया। बाद में वर्ष 2019 में विश्वदीप मित्रा ने उक्त भूमि पवन गोयल को 4 लाख रुपए में बेच दी। पवन ने अपनी बेटी चांदनी गोयल के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराई और नामांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली। फिलहाल जमीन का कब्जा भी गोयल परिवार के पास है।

इधर, अनिल गुप्ता ने उसी भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत करते हुए गोयल परिवार के कब्जे में बाधा उत्पन्न की और अपने रजिस्ट्री दस्तावेज दिखाकर जमीन खाली करने का दबाव बनाया। इस पर पवन गोयल ने तहसील कार्यालय से जमीन की रजिस्ट्री की सत्यापित प्रति निकलवाई, तब खुलासा हुआ कि नरेश यादव ने एक ही जमीन दो बार अलग-अलग व्यक्तियों को बेचकर 4 लाख रुपए की ठगी की है।

फिलहाल पुलिस ने पवन गोयल की शिकायत पर आरोपी नरेश यादव के खिलाफ धोखाधड़ी (IPC की धारा 420) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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