नशीले इंजेक्शन प्रकरण में आरोपियों को 15-15 वर्ष की सजा, उपनिरीक्षक अमृत साहू को मिलेगा पुरस्कार

बिलासपुर। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के चर्चित नशीले इंजेक्शन तस्करी मामले में विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. श्रीमती किरण त्रिपाठी की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपियों अजीत साहू एवं घनश्याम साहू, निवासी अनूपपुर को दोषी करार देते हुए 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.5-1.5 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

गौरतलब है कि थाना सिविल लाइन के अपराध क्रमांक 112/2024 धारा 22 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत उसलापुर रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने दबिश देकर 75 नग नशीले इंजेक्शन बरामद किए थे। इस मामले में दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया था।

प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक अमृत साहू द्वारा की गई। विवेचना पूर्ण होने के बाद आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया। अदालत ने आरोप सिद्ध पाते हुए कठोर सजा सुनाई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने इस प्रकरण की उत्कृष्ट विवेचना एवं निर्णायक भूमिका के लिए उपनिरीक्षक अमृत साहू को नगद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है।

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