

रायपुर।
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (EOW/ACB) ने बहुचर्चित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए चैतन्य बघेल और दीपेन्द्र चावड़ा को गिरफ्तार किया है।
ब्यूरो ने जानकारी दी कि दोनों आरोपियों को अपराध क्रमांक 04/2024 के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 और 12 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ है।
गिरफ्तार दोनों आरोपियों को मंगलवार को रायपुर स्थित माननीय विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) में पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 अक्टूबर 2025 तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।
ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से गहन पूछताछ की जाएगी ताकि घोटाले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका और वित्तीय लेन-देन के नेटवर्क का खुलासा किया जा सके।
सूत्रों के अनुसार, यह मामला प्रदेश में हुए बड़े शराब घोटाले से जुड़ा है, जिसकी जांच लंबे समय से जारी है। एसीबी/ईओडब्ल्यू का दावा है कि आने वाले दिनों में और भी महत्वपूर्ण खुलासे व गिरफ्तारियां संभव हैं।
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रायपुर।
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (EOW/ACB) ने बहुचर्चित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए चैतन्य बघेल और दीपेन्द्र चावड़ा को गिरफ्तार किया है।
ब्यूरो ने जानकारी दी कि दोनों आरोपियों को अपराध क्रमांक 04/2024 के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 और 12 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ है।
गिरफ्तार दोनों आरोपियों को मंगलवार को रायपुर स्थित माननीय विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) में पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 अक्टूबर 2025 तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।
ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से गहन पूछताछ की जाएगी ताकि घोटाले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका और वित्तीय लेन-देन के नेटवर्क का खुलासा किया जा सके।
सूत्रों के अनुसार, यह मामला प्रदेश में हुए बड़े शराब घोटाले से जुड़ा है, जिसकी जांच लंबे समय से जारी है। एसीबी/ईओडब्ल्यू का दावा है कि आने वाले दिनों में और भी महत्वपूर्ण खुलासे व गिरफ्तारियां संभव हैं।
