

बिलासपुर। थाना सिविल लाइन पुलिस ने एक बार फिर अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए ठगी से अर्जित संपत्ति कुर्क करने की बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत की गई, जिसके तहत अपराधियों की अवैध कमाई को जब्त कर उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया जाता है।
मिली जानकारी के अनुसार, आरोपित हीरानंद भगवानी, नायरा भगवानी एवं मुरली लहजा ने लोगों को “40 दिन में राशि दोगुनी” करने का लालच देकर 100 से अधिक निर्दोष व्यक्तियों से 1 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नायरा भगवानी और मुरली लहजा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी हीरानंद भगवानी अब भी फरार है।
जांच में सामने आया कि आरोपियों ने ठगी से प्राप्त धन से ग्राम तिफरा में 1200 वर्ग फीट का भू-खंड 25 लाख 80 हजार रुपये में खरीदा था। इस संपत्ति को पुलिस ने अपराध की आय घोषित कर कुर्क करने हेतु न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, BNSS की धारा 107 का उद्देश्य अपराधियों को उनके अवैध लाभ से वंचित करना और पीड़ितों को न्याय दिलाना है। उल्लेखनीय है कि अपराध दर्ज होने के महज 10 दिन के भीतर ही पुलिस ने यह कार्रवाई पूरी कर दी।
इस प्रकरण की विवेचना कर रहे उप निरीक्षक विष्णु यादव को उनके उत्कृष्ट अन्वेषण कार्य के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नगद इनाम देने की घोषणा की है।
बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ उनकी सख्त कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी।
