सरकारी नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी: हाई कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कीं

बिलासपुर।
सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर तीन युवाओं से लाखों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिलासपुर हाई कोर्ट ने आरोपी ईश्वर चौहान की तीन अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। आरोपी पर पहले से ही तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और कोर्ट ने उसे आदतन अपराधी मानते हुए गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया।

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पीड़ित नंद कुमार शांडिल्य, गोविंद चंद्र और संजीत टंडन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि गुरु शंकर दिव्य और कपिल गोस्वामी ने सरकारी नौकरी दिलाने का लालच देकर उनसे मोटी रकम वसूली। पुलिस जांच में सह-आरोपियों के बयान के आधार पर सक्ती के बाराद्वार निवासी ईश्वर चौहान का नाम सामने आया, जिसके बाद उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया।

ईश्वर चौहान ने संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के तीन अलग-अलग आवेदन दायर किए थे। लेकिन राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह आदतन अपराधी है। इसके अतिरिक्त, इसी मामले के सह आरोपी ऋषि नायक की अग्रिम जमानत याचिका भी पूर्व में खारिज की जा चुकी है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि मामले के आरोप गंभीर हैं और आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी उसके विरुद्ध जाता है। इसलिए जांच प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए न्यायालय ने तीनों अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

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