मासिक किराए पर जिसे चलाने के लिए ट्रेलर दिया था, उसने धोखाधड़ी करते हुए औने पौने कीमत में उस ट्रेलर को किसी और को बेच दिया। ग्राम आरसमेटा मुलमुला, जांजगीर चाम्पा निवासी शुभम जायसवाल का बिलासपुर जरहाभाठा जेम्स अपार्टमेंट में ट्रांसपोर्ट का काम है, जिन्होंने अपने ट्रेलर क्रमांक सीजी 10 AT 4614 सफेद रंग के अशोक लीलैंड को सोनसरी अकलतरा निवासी विजय कुमार साहू के साथ एग्रीमेंट करते हुए उसे मासिक किराए पर चलाने के लिए दिया था। शर्तों के अनुसार हर महीने की 28 तारीख को 54,000 किराना पटाना था। किराएदार को ही मेंटेनेंस के रूप में ₹60,000 और अन्य खर्च वहन करने थे। शुभम जायसवाल ने 23 लाख 50 हजार कीमती ट्रेलर को ढाई लाख के डाउन पेमेंट और शेष रकम को मासिक किस्त में चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस कराया था। लेकिन 5 महीने तक मासिक किस्त ना पटने पर इस बात की जानकारी हुई कि किराए में चलाने के नाम पर ट्रेलर लेकर विजय कुमार साहू ने उसे मात्र 1 लाख रुपए में साहिल मोहम्मद को बेच दिया है। दूसरे के वाहन को बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सिविल लाइन थाने में दर्ज कराया है। पुलिस धारा 420 और 406 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है।