बिलासपुर, 01 जून 2024/कलेक्टर अवनीश शरण एवं एसपी रजनेश सिंह ने मतगणना स्थल कोनी में राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं उनके मतदान अभिकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने चुनाव आयोग की मतगणना के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया। उन्हें मतगणना स्थल का अवलोकन कराकर की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। गौरतलब है कि 4 जून को सवेरे 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा। बैठक में मिले सुझावों को भी नोट कर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए स्थल पर तमाम व्यवस्थाएं बनायी जा रही है। कलेक्टर ने सवेरे छह बजे से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक प्रक्रिया की सिलसिलेवार जानकारी दी। उन सभी को नियम-कायदों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण मतगणना कार्य संपन्न कराने में सहयोग का आग्रह किया।


कलेक्टर अवनीश शरण ने बताया कि सवेरे छह बजे पोस्टल बैलेट जिला कार्यालय के कोषालय स्थित स्ट्रांग रूम से मतगणना स्थल ले जाया जायेगा। प्रत्याशी अथवा उनके अभिकर्ता वाहन की इस्कार्टिंग करते हुए जा सकते हैं। सवेरे 8 बजे से पोस्टल मतों की गणना शुरू होगी। अतएव 8 बजे के पहले तक प्राप्त डाक मतपत्र गणना में शामिल किये जाएंगे। डाक मतपत्रों की गणना के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। 13 टेबलों पर इनकी गिनती की जायेगी। इसके आधा घण्टे अर्थात साढ़े 8 बजे से ईवीएम मशीनों से गिनती का काम शुरू होगा। उन्होंने बताया कि मुंगेली जिले के डाक मतपत्रों की गणना भी बिलासपुर मतगणना स्थल पर की जायेगी। लिहाजा मुंगेली जिले में इव्हीएम मशीनों से गणना सवेरे 8 बजे से शुरू हो जायेगी। प्रत्याशियों को इव्हीएम मशीन गणना स्थल का अवलोकन कराया गया। उन्हें स्ट्रांग रूम से मशीन लाने से लेकर गणना प्रक्रिया की जानकारी दी गई। चक्रवार प्रत्याशियों को मिले मतों को चार्ट में प्रदर्शित किया जायेगा। एलईडी टीवी के जरिए पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा सकती है। प्रत्याशियों को उनके लिए की गई पार्किंग सहित अन्य सुविधाओं का मुआयना कराया गया। उन्हें अपने एजेण्टों को पूरी प्रक्रिया की अच्छे से जानकारी देने को कहा गया है।

ये सामग्री नहीं ले जा सकेंगे केन्द्र में –


बैठक में प्रत्याशियों को मतगणना स्थल में ले जाने योग्य एवं प्रतिबंधित सामग्रियों के बारे में भी अवगत कराया गया। कलेक्टर ने बताया कि अभिकर्ता अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति गणना स्थल पर मोबाईल फोन, आई पेड, लैपटॉप, स्मार्ट वाच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण, बीडी, सिगरेट एवं गुटखा नहीं ले जा सकते हैं। इसके अलावा जो सामग्री लिया जा सकता है, उनमें कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17 सी के भाग एक की प्रति, रिटर्निंग अफसर द्वारा प्रदाय किये गये इव्हीएम एवं वीवीपेट की सूची जो विधानसभा के विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लाई गई है, प्लास्टिक पेन एवं पेंसिल शामिल है। गणना में मदद के लिए केल्क्यूलेटर जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मुहैया कराया जायेगा। एसपी श्री रजनेश सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था एवं पार्किंग के लिए की गई व्यव्स्था के बारे में बताया। उपजिला निर्वाचन अधिकारी शिवकुमार बनर्जी सहित पुलिस एवं प्रशासन सहित व्यवस्था से जुड़े तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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