बिलासपुर एयरपोर्ट से संबंधित जनहित याचिका में एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए फ़िलहाल 286.65 एकड़ भूमि हस्तांतरण को रक्षा मंत्रालय की हरी झंडी, १५ मार्च तक हरसंभाव प्रयास कर अधूरे कार्य पूर्ण करने एवं वर्तमान हवाई सेवा निरंतर जारी रखने करने के भी मिले निर्देश

बिलासपुर, मंगलवार को उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीश श्री गौतम भादुड़ी एवं न्यायाधीश श्री राधा कृष्ण अग्रवाल की खंडपीठ में बिलासपुर एयरपोर्ट के उन्नयन के संबंध में पत्रकार कमल कुमार दुबे एवं उच्च न्यायालय प्रैक्टिसिंग बार की तरफ़ से दायर जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान पिछले आदेश के तारतम्य में केंद्र सरकार की तरफ़ से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल श्री रमाकान्त मिश्रा अधिवक्ता ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने फ़िलहाल 1012.48 एकड़ में से 286.65 एकड़ भूमि में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए कार्य अनुमति प्रदान कर दिया गया है । राज्य सरकार की तरफ़ से उप महाधिवक्ता श्री राजकुमार गुप्ता, अधिवक्ता ने यह बताया कि बाउंड्री वाल का काम लगभग पूर्ण हो गया है एवं १५ मार्च २०२४ तक पूर्ण कर लिया जाएगा, उसी तरह एयरपोर्ट लिंक रोड का काम ९५% पूर्ण हो गया है और शेष कार्य १५ मार्च तक पूर्ण कर लिया जाएगा तथा नाईट लैंडिंग के इलेक्ट्रिफ़िकेशन का संपूर्ण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं बाउंड्री वॉल के कार्य पूर्ण होते ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
उच्च न्यायालय ने सीधी हवाई सेवा एवं वर्तमान हवाई सेवा को निरंतर चालू रखने के संबंध में केंद्र सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया एवं एलायंस एयर के वकीलों से जानना चाहा, जिस पर एलायंस एयर के वकील ने जानकारी दी की वर्तमान बिलासपुर -जबलपुर – नई दिल्ली एवं बिलासपुर – प्रयागराज – नई दिल्ली हवाई सेवा एवं बिलासपुर -नई दिल्ली , कोलकाता, हैदराबाद की सीधी वायु सेवा के संबंध में अलायन्स एयर ने राज्य शासन की उच्च स्तरीय कमेटी के पास VGF के तहत संशोधित प्रस्ताव दिया गया है एवं उस पर १५ मार्च तक निर्णय लिया जा सकता है।

इस पर माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आज १ मार्च को बिलासपुर एयरपोर्ट की तीसरी वर्षगाँठ पर प्रथमत: केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के वकीलों को इस सहयोग कार्य के लिए सराहा एवं याचिका की आगामी सुनवाई १९ मार्च २०२४ तय किया एवं सभी राज्य एवं केंद्र सरकार, एलायंस एयर , एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया को १५ मार्च तक सभी अधूरी कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देश दिया ।

प्रकरण में याचिकाकर्ता की तरफ़ से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आशीष श्रीवास्तव एवं अधिवक्ता श्री सुदीप श्रीवास्तव ने पैरवी की एवं राज्य शासन की तरफ़ से उपमहाधिवक्ता श्री राजकुमार गुप्ता एवं केंद्र सरकार की तरफ़ से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल श्री रमाकान्त मिश्रा ने पैरवी की।

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