गुम और अपहृत बालक बालिकाओं को ढूंढ निकालने की बिलासपुर पुलिस की मुहिम अब तक 10 दिनों में 43 बालक बालिकाओं को किया बरामद

🔹सभी प्रकरणों में आईपीसी की धारा 363 के तहत पंजीबद्ध थे अपराध

🔹सिंगरौली, हैदराबाद, चंडीगढ़, पुणे, कन्नौज, लखनऊ तथा अयोध्या एवम् राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में टीम भेज कर की गई बरामदगी

पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज श्री अजय यादव सर ने रेंज के सभी जिलों को अपहृत बालक/बालिकाओं की बरामदगी एवं उन्हें परिजनों को सुपुर्द करने हेतु विशेष अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया था। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री राजेंद्र जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अर्चना झा, के मार्गदर्शन में बिलासपुर जिले के विभिन्न थानों में दर्ज बालिकाओं के अपहरण के मामलों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कोलकाता, कटनी एवम् राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में टीम भेजी गई , जिसके अंतर्गत विगत 10 दिनों में कुल 42 बालक/बालिकाओं की बरामदगी कर, उनको परिजनों को सौंपा गया है और साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी की गयी है। दिनांक 20/11/2023 से आज दिनांक तक कुल 67 अपहृत बालक/बालिकाओं को उनके परिजनों को सुपुर्द किया जा चुका है। ऐसे ही कुछ प्रमुख प्रकरणों की संक्षिप्त का विवरण इसप्रकार है-

  1. नाबालिग के पिता साकिन मेन्ड्रा थाना सकरी द्वारा थाना सकरी आकर अपनी पुत्री की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर थाना सकरी द्वारा अपराध क्रमांक 752/23 धारा 363 भादवि कायम ओर विवेचना में लिया गया। स्थानीय स्तर पर पतासाजी करने के दौरान बालिका के उत्तरप्रदेश में होने की लोकेशन प्राप्त हुई। इस पर तत्काल एक विशेष टीम गठित करते हुए बालिका की बरामदगी हेतु टीम उत्तरप्रदेश भेजी गयी। साइबर सेल के माध्यम से बालिका की लोकेशन अयोध्या जिले में प्राप्त हुई। अयोध्या जिला पुलिस के सहयोग से बालिका को सकुशल बरामद किया गया एवं बालिका ने इस दौरान किसी भी प्रकार के अपराध न होना बताया। बालिका को सकुशल उसके परिजनों को सौंप दिया गया है।
  2. नाबालिग के पिता द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका बालक 12.11.2023 को घर से बिना बताए कहीं चला गया है। आस-पास, रिश्तेदारों से पतासाजी करने पर कोई पता नहीं चलने पर प्रार्थी के रिपोर्ट पर दिनांक 23.11.2023 को अपराध क्रमांक 473/23 कायम कर विवेचना में लिया गया। पता तलाश दौरान पता चला कि उक्त गुमशुदा बालक उत्तरप्रदेश के कन्नौज जिले में है। सूचना पर तत्काल दीगर राज्य टीम भेजकर स्थानीय पुलिस एवं सायबर सेल की मदद से पता तलाश किया जाकर बालक को कन्नौज जिले के ग्राम तहापुर थाना टालग्राम से बरामद किया गया। थाना लाकर गुमशुदा बालक से पूछताछ करने पर किसी भी अपराध का न होना स्वीकार किया गया। जिसे समक्ष गवाहान के बरामद कर पिता को सुपुर्द किया गया।
  3. मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दिनांक 29.04.2023 को थाना आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लड़की को दिनांक 27.04.2023 के रात्रि में कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया था। कायमी पश्चात अपहृता एवं अज्ञात आरोपी का पतासाजी किया गया जा रहा था जो वरिष्ठ अधिकारीयो के निर्देशानुसार व सायबर सेल के माध्यम से अपहृता का ग्राम व चौकी जयंत थाना विंध्यनगर जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश लोकेशन प्राप्त हुआ। जो विशेष टीम तैयार कर जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश टीम रवाना कर दिनांक 09.12.2023 को अपहृत नाबालिक लड़की को ग्राम व चौकी जयंत थाना विंध्यनगर जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश मे नेसार असरफ के मकान में अर्जुन खरे पिता विजय खरे उम्र 21 साल साकिन गुडी के द्वारा रखा था, जहां से पीडिता को बरादम किया गया। आरोपी अर्जुन खरे को भनक लग जाने से वह वहां से भाग गया, जिसे वहां की पुलिस एवं अन्य लोगो से मिलकर उसका पता तलाश कर घेरा बंदी कर रेड कार्यवाही कर पकड़ा गया। प्रकरण में पीडिता का कथन कराया गया जो अपने कथन में बतायी कि अर्जुन खरे के द्वारा नाबालिक होना जानते हुये भी उसके मां बाप से बिना सहमति लिये उसे बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर अपनी पत्नि बनाकर लगातार शारीरिक संबंध स्थापित करना बतायी। प्रकरण में पृथक से धारा 366,376 भादवि व 4,6 पाक्सो एक्ट जोडी जाकर आरोपी अर्जुन खरे को दिनांक 11.12.2023 गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बिलासपुर में रिमांण्ड पर पेश किया गया है।

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